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छात्रा के साथ अश्लील हरकत में शिक्षक को पांच साल की सजा

धनबाद : निरसा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत के मामले में मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने गोपालपुर (निरसा) निवासी छात्रा के शिक्षक मधु बनर्जी को भादवि की धारा 342 में एक साल कैद एक हजार रुपया जुर्माना, जबकि पोक्सो एक्ट की धारा 10 में […]

धनबाद : निरसा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत के मामले में मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने गोपालपुर (निरसा) निवासी छात्रा के शिक्षक मधु बनर्जी को भादवि की धारा 342 में एक साल कैद एक हजार रुपया जुर्माना, जबकि पोक्सो एक्ट की धारा 10 में पांच वर्ष की सश्रम कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

सजा के बिंदु पर अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस की. ज्ञात हो कि 18 मई 17 को 9:00 बजे दिन में छठी वर्ग की एक नाबालिग छात्रा अपनी सहेली के साथ तालाब में नहाने गयी थी तभी उसको ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक मधु बनर्जी वहां गया और उसकी सहेली को डांट कर भगा दिया और नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत की. उसे बहला-फुसला कर अपने घर ले गया वहां भी उसके साथ छेड़छाड़ की.
डिप्टी मेयर नहीं हुए हाजिर, सूचक के विरुद्ध वारंट जारी : सद्भाव आउटसोर्सिंग धनसार में आपसी वर्चस्व को लेकर जनता मजदूर संघ बच्चा गुट व भाजपा समर्थकों के बीच हुई फायरिंग, बम विस्फोट के मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में हुई.
अदालत में डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह समेत कई आरोपी गैर हाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ताओं ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अभियोजन ने कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया. अदालत ने केस के सूचक दशरथ जामुदा एसआइ के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया. अब इस मामले में सुनवाई 3 अगस्त 19 को होगी.
फटिक हत्याकांड में मनसा को उम्रकैद
रास्ते में गिरे आम के पेड़ को हटाने को लेकर हुए विवाद में फटिक गोराई की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने व उसके भाई कृष्णा गोराई पर किये गए जानलेवा हमला मामले में मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने भुरकुंडा बाड़ी (निरसा) निवासी जेल में बंद मनसा राम गोराई को भादवि की धारा 302 में उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माना, वहीं उत्तम गोराई को भादवि की धारा 323 में एक साल और 307 में छह वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. सजा के बिंदु पर अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने बहस की. ज्ञात हो कि आंधी-तूफान में आम का पेड़ रास्ते मे गिर गया था. 12 जून 15 को उसी को हटाने के दौरान विवाद हुआ था.
दुष्कर्म में दोषी करार, सजा 29 को
एक लड़की को मिठाई में नशा का दवा मिलाकर उसके साथ दुराचार करने के मामले में मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रेम नगर पुटकी निवासी दो बच्चे के पिता मुकेश कुमार को भादवि की धारा 376/417 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत सजा 29 जुलाई को सुनायेगी.
ज्ञात हो कि 5 नवंबर 16 को दो बजे दिन में मुकेश कुमार ने एक महिला के आवास पर पीड़िता को मिठाई में नशा की दवा मिलाकर खिलाया और उसके साथ दो-तीन बार दुराचार किया. वह अपने को मानवाधिकार एसोसिएशन का सचिव बताता था. उसने पीड़िता को चेयरमैन व उसके भाई को आइपीएस बनवा देने का प्रलोभन देकर जालसाजी कर विवाह का कागजात भी बनवा लिया. घटना के बाद वादिनी ने पुटकी थाना में कांड संख्या 09/17 दर्ज कराया.
Prabhat Khabar Digital Desk
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