धनबाद: बाघमारा थाना के पूर्व सहायक अवर निरीक्षक अरुण कुमार शर्मा के साथ धक्का मुक्की करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले की सुनवाई सोमवार को एसडीजेएम ओम प्रकाश की अदालत में हुई.
अदालत में जेवीएम के बाघमारा विधायक ढ़ुल्लू महतो, कन्हाय चौहान, पुल्लू सिंह, शम्मी शर्मा हाजिर नहीं हुए. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने भादवि की धारा 317 का आवेदन दाखिल किया. वहीं सुशील कुमार गुप्ता, मनोज चौहान, संतोष चंद्र गोराई समेत आठ आरोपित हाजिर थे. अब इस मामले की सुनवाई 20 अगस्त को होगी.
ग्यास हत्याकांड में अभियोजन पक्ष की बहस शुरू : ग्यास खान हत्याकांड मामले की सुनवाई अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार पाठक की अदालत में हुई. पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच मो. नसीम अंसारी को जय प्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग से लाकर अदालत में उपस्थापन कराया. इस केस का एक अन्य आरोपित फहीम खान अन्य मामले में रांची जेल में बंद हैं. अभियोजन की ओर से एपीपी ब्रजेन्द्र प्रसाद सिंह ने बहस की. बहस पूरी नहीं हो सकी. अब इस मामले की सुनवाई 13 अगस्त को होगी. 20 मई 08 को ग्यास की हत्या कर उसके शव को सिंघाड़ा तालाब के पास फेक दिया गया था.
भाजपा नगर अध्यक्ष समेत तीन को जमानत : कतरास थाना के पुलिस पदाधिकारी नेहाल रंजन सिंह की कार्यशैली से क्षुब्ध भाजपा समर्थकों ने थाना का घेराव कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में आरोपित भाजपा के कतरास नगर अध्यक्ष विनय सिंह, हरजिंदर सिंह कांके व सुदाम गिरी ने सोमवार को एसडीजेएम ओम प्रकाश की अदालत में आत्म समर्पण किया. अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी.