धनबाद: धनबाद कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता लखन चंद्र सिंह (निरसा के आंकद्वारा के स्थायी निवासी) का निधन शुक्रवार की शाम को हो गया. वह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे. शाम को दाह संस्कार तेलीपाड़ा स्थित श्मशान घाट में कर दिया गया. उनके बड़े पुत्र आनंद सिंह जमशेदपुर में सिविल जज हैं, जबकि छोटे पुत्र धनबाद में अधिवक्ता हैं.
निधन पर धनबाद बार एसो के अध्यक्ष कंसारी मंडल, महासचिव देवीशरण सिन्हा, वरीय उपाध्यक्ष भागीरथ राय, उपाध्यक्ष सोमनाथ चौधरी आदि ने उनके हरिमंदिर रोड हीरापुर आवास पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की. वरीय कामदेव शर्मा, तुलसी प्रसाद मंडल, अशोक कुमार मंडल, आनंदी प्रसाद राय आदि ने निधन पर शोक जताया है. बार चेयरमैन ने शोक संवेदना में कहा है कि लखन बाबू की कमी बार में हमेशा खलेगी.
मन्नान, अशोक मंडल कोर्ट में हाजिर : आदर्श चुनाव अचार संहिता उल्लंघन के मामले में शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के वक्त आरोपी विधायक मन्नान मल्लिक, अशोक मंडल, अरुण कुमार झा, अशोक वर्मा, रमेश टुडू , अनंत नाथ सिंह, सुग्रीव ंिसंह व संजय भट्टाचार्या हाजिर थे. अदालत ने आरोपियों को केस का सारांश पढ़ कर सुनाया. जिसे सभी लोगों ने इनकार किया. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी. मन्नान मल्लिक की ओर से अधिवक्ता अरुण सिंह, जबकि अशोक मंडल की ओर से अधिवक्ता संजीव सोमानी ने पैरवी की. मामला वर्ष 09 के विधानसभा चुनाव के समय का है.
छेड़खानी के मामले में हाजिर हुआ बीडीओ : न्यायिक दंडाधिकारी आरके सिन्हा की अदालत में शुक्रवार को मारपीट व छेड़खानी मामले में तोपचांची के तत्कालीन बीडीओ महावीर सिंह, दुलालचंद्र साव, मनोज ठाकुर, दाउद अंसारी व फरीद अंसारी हाजिर हुए. अदालत ने आरोपियों की दप्रसं की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया, जिसे आरोपियों ने इनकार किया. तीन अक्तूबर, 2005 को जब शांति देवी नामक महिला अपने समर्थकों के साथ किसी कार्यवश बीडीओ के कार्यालय में गयी, तब बीडीओ अन्य लोगों के सहयोग से उसके साथ मारपीट व अश्लील हरकत की. शांत देवी ने तोपचांची थाना में कांड संख्या 147/05 भादवि की धारा 323, 354 दर्ज कराया. अदालत ने निर्णय के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी.
कोयला व्यवसायी की जमानत खारिज : अवैध ढंग से कोयला का भंडारण किये जाने के मामले में आरोपी तोपचांची थाना के चितरपुर निवासी हक इंटर प्राइजेज कोल एंड कोक के प्रोपराइटर एकरामुल हक की ओर से दायर अग्रिम जमानत अरजी पर सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम आरएन तिवारी की अदालत में हुई. अदालत ने उसे खारिज कर दी.