अंकित हत्याकांड: भाई ने कहा गर्दन व सीने में लगी थी गोली

धनबाद: हाउसिंग कॉलोनी निवासी अंकित सिंह हत्याकांड मामले की सुनवाई मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में हुई. पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी पार्षद मनोरंजन कुमार सिंह को जेल से उपस्थापन कराया. अदालत में साक्षी अंकित के बड़े भाई संतोष सिंह ने अपनी गवाही में कहा कि अंकित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 13, 2014 8:00 AM

धनबाद: हाउसिंग कॉलोनी निवासी अंकित सिंह हत्याकांड मामले की सुनवाई मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में हुई. पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी पार्षद मनोरंजन कुमार सिंह को जेल से उपस्थापन कराया. अदालत में साक्षी अंकित के बड़े भाई संतोष सिंह ने अपनी गवाही में कहा कि अंकित को गर्दन व सीने में गोली लगी थी.

वह 18 नवंबर 13 को मोटर साइकिल से घर से निकला था. इस मामले में अमित मिश्र का बयान दंप्रसं की धारा 164 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दर्ज किया गया. उसने अपने बयान में कहा कि मेरे सामने मनोरंजन सिंह ने अंकित को गोली मारी थी. अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी. यह मामला एसटी केस नंबर 195/14 से संबंधित है.

उपभोक्ता फोरम का काम ठप : जिला उपभोक्ता फोरम के सहायक सह बेंच लिपिक ओम प्रकाश सिन्हा द्वारा काम करने में असर्थमतता जताने पर मंगलवार को फोरम की पीठ के अध्य़क्ष व सदस्य वादों का निस्तारण नहीं कर सके. फोरम में काम ठप रहा. जिला प्रशासन ने उक्त लिपिक को प्रशासनिक व जनहित के आधार पर आठ माह में चार बार स्थानांतरित किया. फोरम अध्यक्ष पीसी अग्रवाल ने झारखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,सचिव खाद्य सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता विभाग रांची को अलग-अलग पत्र देकर फोरम में कर्मचारियों की कमी से अवगत कराया. साथ ही लिपिक के पत्र को भी भेज दिया.

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