धनबाद: उपायुक्त सह बंदोबस्त पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने धनबाद के रिटायर्ड सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (एएसओ) मो. दाउद के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है. रिटायर्ड अधिकारी पर सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर सरकार के खिलाफ एवं एक रैयत के पक्ष में फैसला देने का आरोप है.
क्या है मामला : सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (एएसओ) मो. दाउद के न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 1113/ 2009 में दिनांक 14.08.2010 को सीएनटी एक्ट की धारा 87 के तहत खतियान में सरकार का नाम विलोपित कर निरसा अंचल के मौजा काली पहाड़ी के मृणाल कांति पाल एवं अन्य का नाम मौजा संख्या 246, खाता संख्या 116, प्लॉट संख्या 521 में दर्ज करने का आदेश दिया.
बंदोबस्त पदाधिकारी ने पूरे मामले की जांच करायी. पाया कि एएसओ मो. दाउद ने दस्तावेज के निबंधन के स्वरूप का गलत व्याख्या कर वादी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया. एएसओ पर बैक डेट से गलत तथ्यों का उल्लेख करते हुए वादी के पक्ष को मजबूत करने तथा सरकार के हित को नजरअंदाज करने का भी आरोप है.
अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा : बंदोबस्त पदाधिकारी ने इस मामले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेज कर रिटायर्ड एएसओ मो. दाउद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है. उपायुक्त से भी इस मामले में कार्रवाई का आग्रह किया गया है.