धनबाद: मंगलवार से आधार कार्ड से निबंधन कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री होने लगी. हालांकि पहले वोटर आइडी व अन्य पहचान पत्र से जमीन की रजिस्ट्री होती थी.
इसमें आधार कार्ड मान्य नहीं था. निबंधन विभाग के अनुसार राज्यपाल के निर्देश पर निबंधन महानिरीक्षक ने धनबाद समेत अन्य जिला के निबंधन कार्यालय को आदेश पत्र भेज दिया है.
निबंधन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राज्य सरकार/केंद्र सरकार/अंडरटेकिंग व पब्लिक सेक्टर लिमिटेड द्वारा जारी पहचान पत्र, बैंक खाता, स्वतंत्रता सेनानी, एससी-एसटी प्रमाण पत्र, आयुध लाइसेंस, बीमा व राशन कार्ड की कॉपी अनिवार्य है. एक जनवरी 2014 से निबंधन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जायेगा.