सुनवाई. कुमारधुबी की छात्रा से गैंग रेप का मामलावरीय संवाददाता, धनबाद नौवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप के एक मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रेणी विजय कुमार शर्मा की अदालत ने हरिदास यादव (38 साल) एवं मोनू जायसवाल (24 वर्ष) को 20-20 साल की सजा सुनायी. दोनों कुमारधुबी के रहने वाले हैं. दोनों ने 20 सितंबर 2013 को बगल की एक नाबालिग छात्रा को हथियार के बल पर अगवा किया और मैथन डैम स्थित चम्मच पहाड़ी ले जाकर दुष्कर्म किया. बाद में पीडि़ता ने कुमारधुबी ओपी में मामला दर्ज कराया. इस मामले में पोक्सो कानून के तहत स्पीडी ट्रायल चला और 26 नवंबर 2014 को लोक अभियोजक दिग्विजय मणि त्रिपाठी की दलीलों एवं पांच गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया. पीडि़ता ने दोनों की पहचान की थी. मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हुई थी. धनबाद कोर्ट का यह पहला मामला है, जिसमें पोक्सो एक्ट में सजा दी गयी. एसपी के निर्देश पर हुई थी प्राथमिकी घटना के बाद पीडि़ता के परिजनों ने कुमारधुबी ओपी में शिकायत की थी, लेकिन शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया था. तब पीडि़ता के परिजनों ने तत्कालीन एसपी अनूप टी मैथ्यू से शिकायत की और उनके निर्देश के बाद ही 23 सितंबर 2013 को मामला दर्ज हुआ. आज फैसला सुनने के बाद परिजनों की आंखों से आंसू छलक आये. एक साल, दो माह बाद ही न्याय मिलने से न्यायपालिका के प्रति आभार जताया.
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दो को 20-20 साल की सजा
सुनवाई. कुमारधुबी की छात्रा से गैंग रेप का मामलावरीय संवाददाता, धनबाद नौवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप के एक मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रेणी विजय कुमार शर्मा की अदालत ने हरिदास यादव (38 साल) एवं मोनू जायसवाल (24 वर्ष) को 20-20 साल की सजा सुनायी. दोनों कुमारधुबी […]
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