दुष्कर्म में सात वर्ष सश्रम कारावास

29 बोक 35 (सजा के बाद न्यायिक हिरासत में जेल जाता मुजरिम.)बोकारो. स्थानीय त्वरित न्यायालय की विशेष न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में चंदनकियारी के ग्राम गलगलटांड़ निवासी संजय कुमार झा (28 वर्ष) को सात वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपया जुर्माने की सजा दी है. जुर्माना नहीं देने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 29, 2014 8:02 PM

29 बोक 35 (सजा के बाद न्यायिक हिरासत में जेल जाता मुजरिम.)बोकारो. स्थानीय त्वरित न्यायालय की विशेष न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में चंदनकियारी के ग्राम गलगलटांड़ निवासी संजय कुमार झा (28 वर्ष) को सात वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपया जुर्माने की सजा दी है. जुर्माना नहीं देने पर मुजरिम को 20 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 372/13 व चंदनकियारी थाना कांड संख्या 81/13 के तहत चल रहा था. यह घटना 06 जुलाई 2013 की है. प्राथमिकी 45 वर्षीय पीडि़ता के बयान पर दर्ज की गयी थी. पीडि़ता ने बताया है कि जब वह सुबह के समय घर से शौच करने बाहर गयी थी. इसी दौरान संजय झा ने उसे अकेला पाकर जबरन यौन संबंध स्थापित किया. दुष्कर्म के बाद युवक महिला को छोड़ कर भाग गया. घटना की प्राथमिकी दर्ज कर स्थानीय थाना ने संजय को आठ जुलाई 2013 को छापामारी कर गिरफ्तार कर लिया था. इसी समय से वह न्यायिक हिरासत में चास जेल में बंद है.

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