संवाददाता. धनबादशहर में फर्जी शिक्षण संस्थानों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसे देखने हुए जिला शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है. अब ऐसे फर्जी संस्थानों की खैर नहीं, जो अनधिकृत रूप से यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं. डीइओ धर्म देव राय ने इसको लेकर सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों (बीइइओ) को जांच का आदेश दिया है और तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट जमा करने को कहा है. श्री राय ने बताया कि उच्च शिक्षा निदेशक ने मामले में रिपोर्ट मांगी है. इसलिए उपायुक्त के निर्देश पर जांच का आदेश दिया गया है. उन्हें अपने क्षेत्र में जांच करनी है कि ऐसे कौन से संस्थान हैं, जो विश्वविद्यालय बोर्ड लगाते हैं. विभाग को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के सेक्शन 2 (एफ) एवं सेक्शन 3 के तहत विश्वविद्यालय के श्रेणी में नहीं आते हैं. बावजूद इसके उनके द्वारा स्वयं को विश्वविद्यालय घोषित कर छात्र-छात्राओं को फर्जी प्रमाणपत्र दिया जाता है.ठगे जा चुके हैं सैकड़ों : शहर में फर्जी संस्थानों का कारोबार लंबे समय से फल-फूल रहा है. प्रत्येक वर्ष ऐसे कई मामले सामने आते हैं और छात्र सड़क पर उतर जाते हैं. ठगे गये छात्र इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करते हैं और राशि वापस दिलाने की मांग करते हैं. सनद हो कि ऐसे कई मामले सामने आये थे, जिस पर छात्रों ने आंदोलन भी किया था. ऐसे फर्जी संस्थानों के शिकार ज्यादातर छात्र बिहार के होते हैं.
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यूनिवर्सिटी शब्द के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई!
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Prabhat Khabar Digital Desk
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