दुष्कर्मी को पांच साल की सजा

धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम विधान चंद्र चौधरी की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में सोमवार को दोषी को सजा सुनायी. मोहलबनी दुर्गा मंदिर निवासी माधव मोहन भट्टाचार्य को पांच साल की कैद व पीड़िता को 25 हजार रुपये मुआवजा देने की सजा सुनायी गयी. मुआवजा राशि नहीं देने पर छह माह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 24, 2015 8:57 AM
धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम विधान चंद्र चौधरी की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में सोमवार को दोषी को सजा सुनायी. मोहलबनी दुर्गा मंदिर निवासी माधव मोहन भट्टाचार्य को पांच साल की कैद व पीड़िता को 25 हजार रुपये मुआवजा देने की सजा सुनायी गयी. मुआवजा राशि नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. अदालत ने आरोपित को 21 फरवरी 15 को भादवि की धारा 376,511 में दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था.
क्या है मामला : 24 मार्च 10 को आरोपित ने पड़ोस की एक नौ वर्षीया किशोरी को अमरूद देने के बहाने अपने घर में बुला कर उसके साथ दुष्कर्म किया था. घटना के बाद पीड़िता की नानी कुसुम देवी ने सुदामडीह थाना में आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी. सुदामडीह के पूर्व थानेदार विनोद कुमार गुप्ता ने अनुसंधान पूरा कर 20 अप्रैल 10 को आरोपित के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन की ओर से एपीपी अनिल कुमार झा ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया. मामला एसटी केस नंबर 292/10 से संबंधित है.
विनोद सिंह हत्या कांड में बचाव पक्ष की बहस शुरू : विनोद सिंह व मन्नू अंसारी दोहरे हत्याकांड की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. अदालत में आरोपित द्वय पूर्व मंत्री बच्च सिंह व बलिया जिप अध्यक्ष रामाधीर सिंह गैरहाजिर थे.

उनकी ओर से उनके अधिवक्ता दिलीप सिंह ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दाखिल किया. विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बचाव पक्ष की ओर से दायर एसएलपी 2533/15 को पिछले दिनों खारिज कर दिया था. उक्त याचिका में बचाव पक्ष ने निगरानी डीएसपी जेपी मल्लिक की गवाही देने का आग्रह किया था. हाई कोर्ट ने इस संबंध में याचिका खारिज कर दी थी. 15 जुलाई 98 को कार्यालय जाने के दौरान शहीद भगत सिंह चौक के पास अपराधियों ने विनोद सिंह की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की. इसमें विनोद सिंह व उनका चालक मन्नू अंसारी मारा गया था. इस मामले में सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी. यह मामला एसटी केस नंबर -7/00 से संबंधित है.

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