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यूनियन क्लब खाली करने के आदेश पर रोक

धनबाद. यूनियन क्लब धनबाद को खाली करने संबंधी अंचल अधिकारी के आदेश पर जिला समाहर्ता सह उपायुक्त ने रोक लगा दी है. इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक स्टे लगा रहेगा. क्लब की ओर से जिला समाहर्ता के न्यायालय में याचिका दायर की गयी है. 13 मार्च को सुनवाई के बाद जिला समाहर्ता सह […]

धनबाद. यूनियन क्लब धनबाद को खाली करने संबंधी अंचल अधिकारी के आदेश पर जिला समाहर्ता सह उपायुक्त ने रोक लगा दी है. इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक स्टे लगा रहेगा.

क्लब की ओर से जिला समाहर्ता के न्यायालय में याचिका दायर की गयी है. 13 मार्च को सुनवाई के बाद जिला समाहर्ता सह उपायुक्त केएन झा ने सीओ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया. मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी करने को कहा है. इसकी अगली सुनवाई 27 मार्च को जिला समाहर्ता के न्यायालय में होगी. न्यायालय के आदेश से क्लब के सदस्यों में खुशी है. धनबाद सीओ ने 21 फरवरी को फैसला सुनाते हुए एक माह के अंदर क्लब परिसर को खाली करने का आदेश दिया था. उपायुक्त के न्यायालय से स्टे आदेश मिलने से क्लब के भविष्य को ले कर उठ रहे सवालों पर विराम लग गया है.

न्यायालय पर पूरा भरोसा : यूनियन क्लब के सचिव अमितेश सहाय ने कहा कि क्लब के सदस्यों को न्यायालय पर भूरा भरोसा है. उपायुक्त ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया है.

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