धनबादः अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय से कुंती निवास में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गयी है. इस मामले में झरिया की विधायक कुंती देवी, उनके पुत्र संजीव सिंह, सिद्धार्थ गौतम, डिप्टी मेयर नीरज सिंह, उनकी मां सरोजनी सिंह, पूर्व मंत्री बच्च सिंह की पत्नी शिव कुमारी सिंह को नोटिस जारी किया गया है.
क्या है मामला : पैतृक संपत्ति के बंटवारे को ले कर सिंह मैंशन में चल रहा विवाद अब कोर्ट में पहुंच गया है. अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में सरोजनी सिंह, शिव कुमारी सिंह एवं नीरज सिंह की ओर से दायर एक वाद में कुंती निवास में नयी दुकान के निर्माण पर रोक लगाने की अपील की गयी थी. कहा गया कि उक्त संपत्ति उनलोगों की है.
एसडीएम कोर्ट की ओर से 17 अगस्त को दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया. पूछा गया कि क्यों नहीं आप सभी के विरूद्ध धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाये. साथ ही कुंती निवास में नये निर्माण एवं अन्य कार्य पर अगले दो माह के लिए रोक लगा दी गयी है. इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी.