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मनींद्रनाथ हत्याकांड में फैसला अब दो को

धनबाद: झामुमो नेता मनींद्रनाथ मंडल हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार पाठक की अदालत में हुई. बचाव पक्ष से दिलीप सिंह ने लिखित बहस दाखिल की. सुनवाई के दौरान आरोपी संजय सिंह , पिंटू सिंह व पवन सिंह हाजिर थे. अदालत ने फैसले की तिथि 2 सितंबर मुकर्रर […]

धनबाद: झामुमो नेता मनींद्रनाथ मंडल हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार पाठक की अदालत में हुई. बचाव पक्ष से दिलीप सिंह ने लिखित बहस दाखिल की. सुनवाई के दौरान आरोपी संजय सिंह , पिंटू सिंह व पवन सिंह हाजिर थे. अदालत ने फैसले की तिथि 2 सितंबर मुकर्रर की है. घटना अक्तूबर 94 की है.

विनोद सिंह हत्याकांड
विनोद सिंह हत्याकांड की सुनवाई अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. आरोपी पूर्व मंत्री बच्च सिंह व बलिया जिप अध्यक्ष रामाधीर सिंह गैर हाजिर थे. उनके अधिवक्ता ने दप्रसं की धारा 317 के तहत प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है. विदित है कि अदालत ने आरोप में संशोधन कर विनोद सिंह व उसके चालक मनु अंसारी की हत्या की पुष्टि करते हुए नाम अंकित कर दिया था. साथ ही आरोपियों के विरुद्ध आरोप भी तय कर दिया था. बचाव पक्ष के अधिवक्ता दिलीप सिंह ने अदालत को बताया था कि जब फ्रेस आरोप गठन किया गया, तब पुन: सभी गवाहों को गवाही के लिए बुलाया जाये. अभियोजन की ओर से एपीपी ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने इसका विरोध किया.

अदालत ने बचाव पक्ष से दायर आवेदन को खारिज करते हुए केस अभिलेख को बहस के लिए निर्धारित कर दिया. उक्त आदेश के खिलाफ बचाव पक्ष ने हाइकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया. माननीय हाइकोर्ट ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद उसे खारिज कर दिया. बचाव पक्ष ने हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का अंतिम निष्पादन नहीं हो जाता है, तब तक निचली अदालत में बहस नहीं सुनी जायेगी. 15 जुलाई 98 को विनोद सिंह व चालक मनु अंसारी की गोली मार कर हत्या की गयी थी.

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