9.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बिजली चोरी में सात वर्षीय बालक को मिली जमानत

धनबाद: न्यायिक दंडाधिकारी अनूप तिर्की की अदालत में गुरुवार को बिजली चोरी के मामले में आरोपित सात वर्षीय बालक की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद उसे जमानत दे दी. वहीं केस के आइओ को अनुसंधान कार्य में लापरवाही पर नराजगी जतायी. कोर्ट ने […]

धनबाद: न्यायिक दंडाधिकारी अनूप तिर्की की अदालत में गुरुवार को बिजली चोरी के मामले में आरोपित सात वर्षीय बालक की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद उसे जमानत दे दी.

वहीं केस के आइओ को अनुसंधान कार्य में लापरवाही पर नराजगी जतायी. कोर्ट ने कहा कि दिवंगत पिता की देनदारी उसके नाबालिग बच्चे पर फिक्स करना कहीं से उचित नहीं है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शहनाज बिलकिस व राय आशीष सिन्हा ने बहस की. जबकि अभियोजन की ओर से एपीपी महेंद्र दास ने अपना पक्ष रखा.

क्या है मामला : विद्युत विभाग धनबाद ने छह अगस्त 14 को विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की थी. इस दौरान मनोज यादव, दिलीप मंडल, चंडी चरण बाउरी, मुख्तार अहमद व अमरपुर निवासी सात वर्षीय एक बालक को हुक लगा कर अवैध ढंग से विद्युत का उपयोग करने का आरोप लगाया. बालक के पिता के नाम से विद्युत कनेक्शन (केएनडी 1841) में 4869 रु बकाया दिखा कर बिजली कनेक्शन काट दिया. साथ ही अवैध ढंग से बिजली जलाने से 3000 रु राजस्व का नुकसान बताया. पुलिस दबिश के कारण बालक की मां ने 7869 रु का भुगतान कर दिया. घटना के बाद संतोष कुमार, कनीय अभियंता, ने गोविंदपुर थाना में कांड संख्या 391/14 दर्ज कराया.
फहीम की मां-मौसी हत्याकांड में गवाही
फहीम खान की मां नाजमा खातून व मौसी शहनाज खातून दोहरे हत्या कांड की सुनवाई गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. अदालत में साक्षी गुलाम मोहम्मद ने अपनी गवाही दी. उसने अदालत को बताया की यह घटना वर्ष 2001 की है. भूली डायमंड क्रासिंग के पास जब वह पहुंचा तो देखा कि शेर खान व गुड्ड पहले से ही पहुंचे हुए हैं. पुलिस फहीम की मां व मौसी के शव को पोस्टमार्टम के लिये मेरे सामने ले गयी. मैंने उक्त कागजात पर अपना हस्ताक्षर बनाया, जिसे मैं पहचानता हूं.

अभियोजन की ओर से एपीपी ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने गवाह का परीक्षण कराया. जबकि प्रति परीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने किया. सुनवाई के वक्त अदालत में आरोपी शाहीद आलम हाजिर था. विदित हो कि 18 अक्तूबर 01 को फहीम की मां व मौसी पुराना बाजार धनबाद से सामान खरीद कर घर जा रही थी, तभी अपराधियों ने डायमंड क्रासिंग के पास पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद शेर खान ने बैंक मोड़ थाना में साबिरआलम, लाडले, मो अफाक, असगर आलम समेत आठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी. यह मामला एसटी केस नंबर 343/01 से संबंधित है.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel