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लापरवाही से मौत मामले में तीन को एक-एक वर्ष की कैद

धनबाद : न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर की अदालत ने गुरुवार को पड़ोसियों की लापरवाही से महिला की मौत के मामले में बलियापुर निवासी सनातन मंडल, दिनेश मंडल व अमल मंडल को भादवि की धारा 304 (ए) में दोषी पाकर एक एक साल कैद की सजा सुनायी. बाद में अदालत ने सजायाफ्ताओं को ऊपरी अदालत में […]

धनबाद : न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर की अदालत ने गुरुवार को पड़ोसियों की लापरवाही से महिला की मौत के मामले में बलियापुर निवासी सनातन मंडल, दिनेश मंडल व अमल मंडल को भादवि की धारा 304 (ए) में दोषी पाकर एक एक साल कैद की सजा सुनायी. बाद में अदालत ने सजायाफ्ताओं को ऊपरी अदालत में अपील के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. फैसले के वक्त अदालत में एपीपी अमरेंद्र राज मौजूद थे.
क्या है मामला : आरोपियों ने बिजली पोल से अपने घरों में नंगा तार के माध्यम से कनेक्शन लिया था.बिजली का तार फनीतोष मंडल के घर से होकर गुजरा था. 28 मई 06 को फनीतोष की पत्नी पूर्णिमा उक्त तार की चपेट में आ गयी, जिससे उसकी मौत हो गयी. घटना के बाद मृतका के पति फनीतोष मंडल ने बलियापुर थाना में तीनों के खिलाफ कांड संख्या 40/06 दर्ज कराया. यह मामला जीआर केस नंबर 1701/06 से संबंधित है.

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