19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दुराचार के आरोपी को दस साल की कैद

धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम विधानचंद चौधरी की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के मामले में चंदो पहाड़ी तेतुलमारी निवासी विनय मल्लाह को दस वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को अदालत में पेश किया. फैसले के वक्त एपीपी अर्चना बनर्जी […]

धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम विधानचंद चौधरी की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के मामले में चंदो पहाड़ी तेतुलमारी निवासी विनय मल्लाह को दस वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को अदालत में पेश किया. फैसले के वक्त एपीपी अर्चना बनर्जी भी मौजूद थी. अदालत ने 15 मई को आरोपी को भादवि की धारा 376 में दोषी करार देते हुए जेल भेजा था.
क्या है मामला : 23 अगस्त 2004 को पीड़िता अपने घर में नहा रही थी. तभी पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. घटना के बाद पीड़िता ने 14 सितंबर 04 को अदालत में आरोपी विनय के खिलाफ शिकायतवाद 1349/04 दर्ज कराया. अदालत ने शिकायतवाद की जांच कर कांड दर्ज करने के लिये थाना भेज दिया. केस के आइओ अनिल सिंह ने 31 दिसंबर 04 को आरोप पत्र दाखिल किया. अदालत ने 20 सितंबर 08 को भादवि की धारा 376 के तहत आरोप गठित किया. इस दौरान अभियोजन ने आठ लोगों की गवाही करायी. यह मामला एसटी केस नंबर 482/8 से संबंधित है.
सोनू हत्याकांड: आइओ ने दी गवाही, अभियोजन साक्ष्य बंद
सोनू हत्या कांड की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय पीके सिन्हा की अदालत में हुई. आइओ रमेश कुमार ने अपनी गवाही दी. उन्होंने केस डायरी में अंकित तथ्यों की पुष्टि की. एपीपी अनिल कुमार झा ने गवाह का परीक्षण कराया. जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता शहबाज सलाम ने बहस की. अदालत ने अभियोजन साक्ष्य को बंद करते हुए आरोपियों की सफाई बयान दंप्रसं की धारा 313 के तहत दर्ज करने की अगली तिथि 23 मई 15 मुकर्र कर दी. सुनवाई के वक्त आरोपी पप्पू खान, रज्जन खान व मिस्टर खान गैर हाजिर थे. उनकी ओर से दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया गया. जबकि अन्य आरोपी फहीम खान, गोपी खान, इकबाल खान व प्रिंस खान जेल में बंद हैं.

विदित हो कि 01 अक्तूबर 12 को शमशाद अली उर्फ सोनू खान अपने बड़े भाई मुमताज अली के साथ मोटरसाइकिल से दुकान जा रहा था. तभी सुभाष चौक नया बाजार के समीप अपराधियों ने गोली मारकर सोनू की हत्या कर दी. घटना के बाद मृतक के भाई मुमताज ने बैंक मोड़ थाना में कांड संख्या 1013/12 दर्ज कराया. 3 दिसंबर 12 को केस के आइओ बैक मोड़ थाना के पूर्व थानेदार रमेश कुमार ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. यह मामला एसटी केस नंबर 265/13 से संबंधित है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें