हत्या में छह दोषी करार, सजा 28 को
धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तेरह महेंद्र प्रसाद की अदालत ने सोमवार को हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए मनईटांड़ निवासी आरोपी रणविजय महतो, विक्रम महतो, ओमप्रकाश महतो, राजेश महतो, मुकेश मल्लिक व छेदी खटीक को भादवि की धारा 148, 41, 448, 307/ 149, 323/149, 304-(2) में दोषी करार देते हुए न्यायिक […]
धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तेरह महेंद्र प्रसाद की अदालत ने सोमवार को हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए मनईटांड़ निवासी आरोपी रणविजय महतो, विक्रम महतो, ओमप्रकाश महतो, राजेश महतो, मुकेश मल्लिक व छेदी खटीक को भादवि की धारा 148, 41, 448, 307/ 149, 323/149, 304-(2) में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
फैसले के वक्त एपीपी धनंजय सिंह अदालत में मौजूद थे. अदालत ने सजा बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 28 मई 15 तय कर दी. मामले में मनईटांड़ निवासी दीपक प्रसाद गुप्ता ने धनसार थाना में कांड संख्या 219/11 दर्ज कराया था. मामला एसटी केस नंबर 275/13 से संबंधित है.
क्या है मामला
20 मार्च 11 होली के दिन 12 बजे दिन में दीपक प्रसाद गुप्ता अपने घर में स्नान कर रहा था. तभी वहीं के रहने वाले आरोपी तलवार, लाठी, बेलचा से लैस होकर घर में जबरन प्रवेश कर जान मारने की नीयत से उसके भाई विजय प्रसाद गुप्ता व दिनेश प्रसाद गुप्ता पर हमला कर दिया. इस हमले में गंभीर रूप से घायल दिनेश को पोपुलर नर्सिग होम जोड़ाफाटक धनसार में भरती कराया गया. जहां से डाक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे केंद्रीय अस्पताल भेज दिया. यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. केस के आइओ महादेव यादव ने 9 अगस्त 11 को आरोप पत्र समर्पित किया. 1 जनवरी 12 को अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी श्री सिंह ने 14 गवाहों का परीक्षण कराया.