लालू हमलाकांड: कोर्ट ने सुनाया फैसला, दिलीप चटर्जी पर अलग से विचारण शुरू, अशोक मंडल समेत 24 आरोपी बरी

धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्यप्रकाश की अदालत ने गुरुवार को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर हमला करने के मामले में फैसला सुनाया. इस मामले में आरोपी अशोक मंडल, गुल्लू अंसारी, अरुण कुमार मिश्र,परेश चंद्र मंडल, चेतन साव, कपिल प्रसाद गोयल, देवकी राम महतो, देवेंद्रनाथ मंडल, सुधीरचंद्र दास, संतलाल प्रमाणिक, शमसुद्दीन अंसारी, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 5, 2015 8:28 AM
धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्यप्रकाश की अदालत ने गुरुवार को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर हमला करने के मामले में फैसला सुनाया. इस मामले में आरोपी अशोक मंडल, गुल्लू अंसारी, अरुण कुमार मिश्र,परेश चंद्र मंडल, चेतन साव, कपिल प्रसाद गोयल, देवकी राम महतो, देवेंद्रनाथ मंडल, सुधीरचंद्र दास, संतलाल प्रमाणिक, शमसुद्दीन अंसारी, इंद्रजीत सिंह, ज्ञानचंद्र साव, मो सुलेमान अंसारी, सुनील कुमार मंडल, संजय मंडल, नवल किशोर मंडल, अविनाश कुमार सिंह, अभय सिंह, मो. इसराईल, जितलाल विश्वकर्मा, मुक्तेश्वर प्रसाद साव, कामदेव शर्मा व हफीजुद्दीन अंसारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.
वहीं एक अन्य आरोपी दिलीप चटर्जी को केस से अलग कर विचारण शुरू किया गया है. इस दौरान बचाव पक्ष के वकील कंसारी मंडल मौजूद थे. 29 अक्तूबर 92 को तोपचांची से सड़क की जांच कर धनबाद लौट रहे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के काफिले पर बरवाअड्डा के समीप झामुमो समर्थकों ने हमला बोल दिया था. यह मामला एसटी केस नंबर 114/05 से संबंधित है.

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