अपहरण के मामले में तीन वर्ष की सजा

धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश षष्टम राम शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म व अपहरण के एक मामले में मंगलवार को जेल में बंद में आरोपी राजू यादव को अपहरण के मामले में जेल में बितायी अवधि तीन वर्ष को सजा के साथ समायोजित करने का आदेश दिया वहीं भादवि की धारा 376 में रिहा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 25, 2013 8:30 AM

धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश षष्टम राम शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म व अपहरण के एक मामले में मंगलवार को जेल में बंद में आरोपी राजू यादव को अपहरण के मामले में जेल में बितायी अवधि तीन वर्ष को सजा के साथ समायोजित करने का आदेश दिया वहीं भादवि की धारा 376 में रिहा कर दिया.

आरोपी सात अगस्त 10 से जेल में बंद है. अभियोजन की ओर से एपीपी अनिल कुमार झा ने दस गवाहों की गवाही करायी थी.

सीएमडी समेत दस के खिलाफ केस दर्ज : बस्ताकोला बस्ती निवासी दीपक कुमार ने मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डीके पाठक की अदालत में एवी लाइट रियालकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टील गेट धनबाद के सीएमडी विप्लव कुमार दे, ज्योनिता घोष, चंदन सिन्हा राय, वंदना गुप्ता, तापस दे, अरूप रक्षित, तापस दास, विधानचंद्र राय, आशुतोष विश्वास व रमेश दत्ता के खिलाफ अपहरण व धोखाधड़ी के मामले में सीपी केस 2577/13 दर्ज कराया. अदालत में सुनवाई के बाद उक्त सीपी केस को विचारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में भेज दिया.

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