घूसखोर क्लर्क को दो साल सजा
धनबाद: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश चतुर्थ योगेश्वर मणि की अदालत ने शुक्रवार को रिश्वतखोरी के एक मामले में आरोपी क्लर्क ब्रजमोहन शर्मा (सीएमपीएफ धनबाद) को दोषी करार देते हुए पीसी एक्ट की धारा 7 में एक वर्ष व पांच हजार रुपये जबकि 13(2) सह पठित 13 (1) डी में दो वर्ष व पांच हजार की […]
धनबाद: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश चतुर्थ योगेश्वर मणि की अदालत ने शुक्रवार को रिश्वतखोरी के एक मामले में आरोपी क्लर्क ब्रजमोहन शर्मा (सीएमपीएफ धनबाद) को दोषी करार देते हुए पीसी एक्ट की धारा 7 में एक वर्ष व पांच हजार रुपये जबकि 13(2) सह पठित 13 (1) डी में दो वर्ष व पांच हजार की सजा सुनायी.
अदालत ने आरोपी को अपील करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. वीरेंद्र कुमार सिंह बीसीसीएल के गोविंदपुर क्षेत्र के जोगीडीह कोलियरी में कार्यरत था. अवकाश ग्रहण करने के बाद उसने प्रबंधन के पास अपनी पीएफ राशि भुगतान के लिए आवेदन दिया. कोलियरी प्रबंधन ने उसके आवेदन को सीएमपीएफ ऑफिस धनबाद भुगतान के लिए भेज दिया. सीएमपीएफ में कार्यरत लिपिक श्री शर्मा ने उसका कागजात प्रोसेस करने के लिए पांच सौ रुपये रिश्वत मांगी. सीबीआइ की धनबाद शाखा ने 31 जनवरी 94 को आरोपी को रिश्वत लेते धर दबोचा.
व्यवसायी प्रदीप गोपालका को तीन वर्ष की सजा : कोयला की हेराफेरी के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार नंबर दो की अदालत ने शुक्रवार को कतरास निवासी प्रदीप गोपालका को भादवि की धारा 471, 420, 120 बी में तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी, जबकि अदालत ने अन्य आरोपी विमल अग्रवाल, विनय झा, मनीष कुमार झा व मो सफीउल्लाह को भादवि की धारा 409 में दोषी पाकर एक वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी.
अदालत ने आरोपियों को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. आरोपियों ने 21 नवंबर 03 को कतरास शक्ति चौक के पास ट्रक नंबर बीइएम 5055 द्वारा जाली दस्तावेज बना कर इस्ट बासुरिया से लिंकेज कोयला उठा कर धनोपाजर्न के लिए काला बाजार में हेराफेरी की. अनुसंधानकर्ता अनि रामेश्वर यादव ने आरोपियों के खिलाफ 20 फरवरी 04 को आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन से एपीपी अनिल कुमार दास ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया.
विनोद सिंह हत्याकांड की सुनवाई : विनोद सिंह हत्या मामले की सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी द्वय पूर्व मंत्री बच्च सिंह व बलिया जिप अध्यक्ष रामधीर सिंह हाजिर नहीं थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता दिलीप सिंह ने दप्रसं की धारा 317 का आवेदन दाखिल किया. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 14 जून 13 मुक र्रर कर दी.
एसडीओ को मिली जमानत : अलकतरा घोटाले के एक मामले में आरोपी धमदाहा के तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी (पथ अवर प्रमंडल) इंद्र नारायण मल्लिक द्वारा हाइकोर्ट में दायर अग्रिम जमानत अरजी मंजूर कर ली गयी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता राहुल कुमार ने पैरवी की. वर्ष 83 में पूर्णिया मुरलीगंज पथ तथा अन्य पथों के लिए पांच सौ मैट्रिक टन अलकतरा पूर्णिया पथ प्रमंडल को भेजा गया था.
बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पीसी अग्रवाल व सदस्य जुबैर अहमद ने सीसी केस 41/12 में फैसला सुनाते हुए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को टाइम सेंटर कतरास बाजार के मालिक जावेद राजा को एक लाख, 92 हजार 111 रुपये के साथ 10 हजार मुआवजा व लिट्टीगेशन अमाउंट के रूप में 5 हजार रुपये निधार्रित अवधि के अंदर भुगतान क रने का आदेश दिया.
यदि बीमा कंपनी निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करती है तो उसे नौ प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करना होगा.