चार को सात साल की सजा

21 फरवरी 2010 को विनोद नगर में हुई थी डकैती धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने शुक्रवार को डकैती के एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए जेल में बंद आरोपी मिक्की भेंगरा, मंटू कुमार यादव, प्रदीप चौहान व बिल्ला उर्फ विक्की को भादवि की धारा 395,412 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 4, 2015 8:29 AM
21 फरवरी 2010 को विनोद नगर में हुई थी डकैती
धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने शुक्रवार को डकैती के एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए जेल में बंद आरोपी मिक्की भेंगरा, मंटू कुमार यादव, प्रदीप चौहान व बिल्ला उर्फ विक्की को भादवि की धारा 395,412 में दोषी पाकर सात सात वर्ष की कैद व एक एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. फैसला सुनाये जाने के वक्त एपीपी रामपदो कुम्हार भी अदालत में मौजूद थे. अदालत ने 30 जून 15 को आरोपियों को दोषी पाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
क्या है मामला
21 फरवरी 2010 की रात तीन बजे डकैतों ने विनोद नगर निवासी रामविलास सिंह के आवास का पिछला दरवाजा तोड़ कर घर में घुस गए. गृहस्वामी समेत परिवार के अन्य सदस्यों को हथियार का भय दिखा कर बंधक बना लिया और हजारों रुपये के सोने का जेवरात लूट कर चंपत हो गये.
घटना के बाद 22 फरवरी 10 को गृहस्वामी श्री सिंह ने धनबाद थाना में कांड संख्या 167/10 दर्ज कराया. केस के आइओ ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. अदालत ने 4 मार्च 2010 को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर विचारण शुरू किया. सूचक ने पहचान परेड में आरोपियों की पहचान की. बाद में लूटे गये सामान भी बरामद हो गये. यह मामला एसटी केस नंबर 39/11 से संबंधित है.

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