बाबूलाल और डॉ सबा ने किया सरेंडर, मिली बेल
धनबाद: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंगलवार को सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी व पूर्व मंत्री डॉ सबा अहमद ने अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार मिश्र की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दायर की. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद उन्हें जमानत दे दी. बचाव पक्ष की ओर […]
धनबाद: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंगलवार को सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी व पूर्व मंत्री डॉ सबा अहमद ने अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार मिश्र की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दायर की. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद उन्हें जमानत दे दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता फिरोज कुमार दत्ता ने बहस की. जबकि अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक राज कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 10 अगस्त 15 मुकर्रर की.
क्या है मामला : 10 अप्रैल 14 को लोक सभा चुनाव के दौरान सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी गिरिडीह के जेवीएम प्रत्याशी सबा अहमद के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आये थे. उनके हेलीकॉप्टर को बाघमारा स्थित पोलो मैदान में दिन 12 बजे से लेकर तीन बजे के बीच उतरना था. लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर से 3.20 बजे उतर कर चुनावी आम सभा को संबोधित किया. जिससे आचार आर्दश संहिता का उल्लंघन हुआ था. उड़नदस्ता दंडाधिकारी राम सुरेश पाठक ने बाघमारा थाना में कांड संख्या 94/14 दर्ज कराया. केस के अनुसंधानकर्ता नहना तोपनो ने 31 अगस्त 14 को बाबूलाल मरांडी, डॉ सबा अहमद, राजू शर्मा, शम्मी शर्मा, शत्रुध्न महतो, नरेश प्रसाद गुप्ता, भीमलाल रवानी व प्रकाश नोनिया समेत दस के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया.
ढुलू मामले में आरक्षी का प्रतिपरीक्षण पूरा
वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने व वरदी फाड़े जाने के मामले की सुनवाई मंगलवार को एडीजेएम डीके मिश्र की अदालत में हुई. अदालत में भाजपा विधायक ढुलू महतो, राजेश गुप्ता, बसंत शर्मा, चुनचुन गुप्ता, गंगा साव हाजिर थे. अदालत में साक्षी आरक्षी रामवचन ने अपनी गवाही दी. बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने उसका प्रतिपरीक्षण किया. अभियोजन की ओर से एपीपी राज कुमार सिंह भी अदालत में मौजूद थे. विदित हो कि आरोपियों ने 12 मई 13 को निचितपुर स्थित राजेश गुप्ता के आवास पर घटना को अंजाम दिया था. यह मामला जीआर केस नंबर 2023/13 से संबंधित है.
दो नक्सली रिहा
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चौदह रवींद्र कुमार की अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए जेल में बंद शिवा तुरी व जमानत पर रहने वाला कार्तिक महतो को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. फैसले के वक्त बचाव पक्ष के अधिवक्ता दिलीप कुमार पाठक मौजूद थे. विदित हो कि 5 फरवरी 2010 को माओबंदी के दौरान आरोपी नक्सलियों ने हरिहरपुर के समीप सड़क पर चार ट्रकों को रोक कर उसके ड्राइवर के साथ मारपीट की और ट्रकों को आग के हवाले कर दिया था. यह मामला एसटी केस नंबर 142/12 से संबंधित है.