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सांवरमल के कब्जे से जमीन लेने का आदेश

धनबाद: उपायुक्त प्रशांत कुमार ने गोविंदपुर अंचल के जियलगोरा मौजा में सांवरमल अग्रवाल उर्फ सांवरमल पोद्दार के कब्जे में लगभग 18 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर सरकारी अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया है. क्या है पूरा मामला : गोविंदपुर अंचल के जियलगोरा मौजा में गैर आबाद खाता 10 के प्लॉट नंबर 1058 […]

धनबाद: उपायुक्त प्रशांत कुमार ने गोविंदपुर अंचल के जियलगोरा मौजा में सांवरमल अग्रवाल उर्फ सांवरमल पोद्दार के कब्जे में लगभग 18 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर सरकारी अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला : गोविंदपुर अंचल के जियलगोरा मौजा में गैर आबाद खाता 10 के प्लॉट नंबर 1058 एवं 1139 में रकबा 17.98 एकड़ भूमि फिलहाल सांवरमल पोद्दार के कब्जे में है. वहां एक हार्ड कोक एवं वाशरी प्लांट चल रहा है. इस जमीन के लिए हुई जमाबंदी वर्ष 2004 में ही रद्द कर दी गयी थी. श्री पोद्दार इस मामले को ले कर हाइ कोर्ट तक गये.

वहां से निचली अदालत में जा कर टाइटिल सूट दायर करने का आदेश मिला. इसके बाद सब जज-तीन की अदालत में वाद संख्या 57/2004 राज्य सरकार बनाम सांवरमल अग्रवाल मामला चला. पिछले माह इस मामले में फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आया. सरकारी वकील एके सहाय ने उपायुक्त को फैसले की प्रति मुहैया करायी.

एसडीएम करें सहयोग : कोर्ट के फैसले के आलोक में उपायुक्त ने गोविंदपुर सीओ को उक्त सरकारी जमीन को कब्जा में लेने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा है. साथ ही एसडीएम को कब्जा दिलाने में प्रशासनिक सहयोग करने का आदेश दिया है.

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