महाधिवक्ता ने धारा 285 पर दिया मंतव्य
धनबाद : बीसीसीएल को होल्डिंग टैक्स देना होगा. संविधान की धारा 285 के दायरे में बीसीसीएल नहीं आता है. यह लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर्ड है. यह राय झारखंड हाइकोर्ट के महाधिवक्ता विनोद पोद्दार की है. उन्होंने धनबाद नगर निगम को अपनी राय भेज दी है. मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने बताया कि महाधिवक्ता की राय से […]
धनबाद : बीसीसीएल को होल्डिंग टैक्स देना होगा. संविधान की धारा 285 के दायरे में बीसीसीएल नहीं आता है. यह लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर्ड है. यह राय झारखंड हाइकोर्ट के महाधिवक्ता विनोद पोद्दार की है. उन्होंने धनबाद नगर निगम को अपनी राय भेज दी है. मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने बताया कि महाधिवक्ता की राय से निगम को बल मिला है. पिछले दिनों 300 करोड़ होल्डिंग टैक्स के लिए बीसीसीएल को नोटिस दिया गया था.
नोटिस के जवाब में बीसीसीएल ने धारा 285 का हवाला देते हुए कहा कि हमें सरकारी टैक्स में छूट है. बीसीसीएल के जवाब पर झारखंड हाइकोर्ट के महाधिवक्ता विनोद पोद्दार से मंतव्य मांगा गया था. महाधिवक्ता ने धारा 285 पर दो तीन राज्यों के जजमेंट का भी हवाला दिया है.