एचएम व सहायक शिक्षक पर लगे आरोपों की जांच का आदेश!

धनबाद: आदर्श हिंदी बालिका मवि, पुराना बाजार के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार सिंह व उमवि तिलाबनी, गोविंदपुर दो के सहायक शिक्षक प्रमोद कुमार सिंह पर लगे आरोपों की जांच का आदेश शुक्रवार को डीएसइ धर्म देव राय ने दिया है. डीएसइ ने बताया कि प्रधानाध्यापक श्री सिंह पर लगे आरोपों की जांच क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एमके […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 19, 2013 9:26 AM

धनबाद: आदर्श हिंदी बालिका मवि, पुराना बाजार के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार सिंह व उमवि तिलाबनी, गोविंदपुर दो के सहायक शिक्षक प्रमोद कुमार सिंह पर लगे आरोपों की जांच का आदेश शुक्रवार को डीएसइ धर्म देव राय ने दिया है. डीएसइ ने बताया कि प्रधानाध्यापक श्री सिंह पर लगे आरोपों की जांच क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एमके पांडेय एवं सहायक शिक्षक श्री सिंह पर लगे आरोपों की जांच गोविंदपुर दो के बीइइओ करेंगे.

डीएसइ कार्यालय के निवर्तमान प्रधान लिपिक रवींद्रनाथ ठाकुर एवं लिपिक आनंद मोहन पांडेय के नेतृत्व में कुछ लिपिकों ने उक्त प्रधानाध्यापक व शिक्षक पर कार्यालय कार्यो में दखल देने का आरोप लगाया था.

आरोप गठित करने का आदेश : डीसी के आदेश पर लिपिक श्री ठाकुर पर प्रपत्र ह्यक (अनुशासनात्मक कार्रवाई) गठित हुआ है. आरोप है कि श्री ठाकुर ने सेवानिवृत्त शिक्षक रामलाल महतो की फाइल वर्षो तक दबा कर रखी और पदाधिकारी को जानकारी नहीं दी. डीइओ श्री राय ने बताया कि लिपिक श्री ठाकुर व श्री पांडेय की संचिका पर गलत जानकारी देकर गलत आदेश प्राप्त करने की मंशा रहती है. कार्यालय अवधि में मदिरा पान करते हैं. तीन अगस्त 2013 को जिला निगरानी व अनुश्रवण समिति की बैठक में श्री ठाकुर को पेंशन कार्य से मुक्त करने का अनुरोध किया गया था. तत्कालीन आरडीडीइ पीके सिंह ने भी ऐसा ही आदेश दिया था.

राज्य पुस्तकालय में लिपिकों का प्रतिनियोजन का प्रस्ताव भी श्री ठाकुर का ही होता है. अनुशासनहीन, गैरजिम्मेदाराना हरकत एवं कार्यालय संस्कृति को खराब कर रहे हैं, इसलिए दोनों को अन्य जिले से स्थानांतरित किया जाये एवं दोनों पर प्रपत्र ह्यक गठित हो. श्री राय ने कार्यालय में हो रहे क्रियाकलाप (आंदोलन) की रिपोर्ट शिक्षा निदेशक एवं आरडीडीइ, हजारीबाग को भेजी है. यह रिपोर्ट उपायुक्त को भेजी जा रही है.

निलंबित हो चुके हैं प्रधानाध्यापक : प्रधानाध्यापक मनोज कुमार सिंह का तत्कालीन आरडीडीइ ने 26 जुलाई 2006 को निलंबन का आदेश दिया था. हालांकि उन पर कार्रवाई नहीं हुई थी. उनके स्कूल का आरडीडीइ द्वारा औचक निरीक्षण हुआ था और वे अनुपस्थित पाये गये थे.

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