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पूजा पंडाल व मेला परिसर होगा नो स्मॉकिंग जोन
– पंडालों में लगेंगे कोटपा के फ्लैक्स धनबाद : दुर्गापूजा के पंडालों व मेला परिसर में धूम्रपान निषेध होगा. धनबाद में सिगरेट व अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट (कोटपा) लागू है. इसके तहत तमाम सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं किया जा सकता है. इस बाबत पूजा में धनबाद, झरिया सहित कतरास के पंडालों के पास जागरूकता […]
– पंडालों में लगेंगे कोटपा के फ्लैक्स
धनबाद : दुर्गापूजा के पंडालों व मेला परिसर में धूम्रपान निषेध होगा. धनबाद में सिगरेट व अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट (कोटपा) लागू है. इसके तहत तमाम सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं किया जा सकता है. इस बाबत पूजा में धनबाद, झरिया सहित कतरास के पंडालों के पास जागरूकता के लिए स्वास्थ्य विभाग फ्लैक्स लगायेगा.
इसके माध्यम से तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों की जानकारी दी जायेगी. 16 से शुरू होगा अभियान : कोटपा के तहत 16 अक्तूबर से शहर के प्रमुख जगहों पर अभियान चलाया जायेगा. इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले, 18 से कम उम्र के बच्चे को तंबाकू उत्पाद बेचने, वैधानिक चेतावनी संबंधित बोर्ड नहीं लगाने आदि का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. ऐसे लोगों का चालान के साथ सजा का भी प्रावधान हैं. ज्ञात हो कि कोटपा के तहत जिला से लेकर प्रखंड स्तर का छापेमार दस्ता बनाया गया है.
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