धनबाद: कोलकाता की बीडीएस कंपनी के मालिक बच्चन दास के खिलाफ धनबाद थाना में जालसाजी व धोखाधड़ी कर गबन करने के आरोप में एफआइआर दर्ज की गयी है. हिंदुस्तान जिंक टुंडू की स्क्रैप मैटेरियल बिक्री करने के नाम पर धोखाधड़ी व जालसाजी एग्रीमेंट करने व पैसे का गबन का आरोप है. गुजरात की कंपनी ओम केस ट्रेडर्स के पार्टनर नसीम अहमद खान ने केस दर्ज कराया है. एसआइ रामचंद्र तिवारी को कांड का अनुसंधानकर्ता बनाया गया है.
क्या है मामला : अहमदाबाद निवासी नसीम की ओर से दर्ज केस में आरोप है कि बीडीएस इंटरप्राइजेज, महेंद्र राय रोड कोलकाता के प्रोपराइटर बच्चन दास ने स्क्रैप मैटेरियल बिक्री करने के नाम पर एकरारनामा कर 25 लाख रुपये लिये. हिंदुस्तान जिंक टुंडू की स्क्रैप बिक्री के लिए बीडीएस इंटरप्राइजेज ने ओम केशव ट्रेडिंग कंपनी राजकोट के पार्टनरों नसीम अहमद खान, किरण सिंह व दिलीप कांजी भाई काकरिया के साथ एकरारनामा अप्रैल माह में धनबाद के रत्न विहार होटल में हुआ था. 17, 250 रुपये प्रति टन की दर से 300 एमटी स्क्रैप देना था.
एकरारनामा के अनुसार बीडीएस इंटरप्राइजेज के खाते में 25 लाख रुपये मई माह में आरटीजीएस के माध्यम से भेज दिया गया. बीडीएस की ओर से कहा गया था कि झेलम इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट कर स्क्रैप लिया है. स्क्रैप कटिंग शुरू की गयी तो टुंडू से स्क्रैप ट्रासंपोर्टिंग कराने में बीडीएस की ओर आनाकानी की जाने लगी. छानबीन में पता चला कि बीडीएस का झेलम इन्फ्रा के साथ कोई एकरारनामा नहीं है. उसने जालसाजी की है. बीडीएस के मालिक से पैसे वापसी की मांग की गयी तो उसने चार-चार लाख रुपये का दो चेक दिया, जो बाउंस हो गया.