धनबाद : कोयला मंत्रालय ने बीसीसीएल को पत्र जारी कर मुकुंदा ओपनकास्ट परियोजना के लिए अर्जित भूमि व नियोजन संबंधी मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
केंद्र सरकार के निर्देश पर यह कदम उठाते हुए मंत्रालय ने 30 दिनों में जवाब देने को कहा है. इस संबंध में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट पीएमओ के पोर्टल पर अपलोड कर मंत्रालय को भी अवगत कराने का निर्देश दिया गया है. मामले पर जेवीएम के केंद्रीय सचिव रमेश कुमार राही ने पीएमओ से शिकायत थी. उनकी शिकायत पर ही पीएमओ ने जांच का निर्देश दिया है.
क्या है मामला : मुकुंदा उत्खनन परियोजना के लिए बलियापुर अंचल के 16 मौजा की 1759.14 एकड़ भूमि का अर्जन वर्ष 1984-85 में किया गया है. जिस परियोजना के लिए भूमि का अर्जन किया गया वह परियोजना शुरू नहीं है.
सूचना अधिकार अधिनियम के तहत बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा दी गयी जानकारी में एवार्ड संख्या 22 में कुल 25 विस्थापितों को नियोजित दर्शाया गया है, जबकि 19 विस्थापितों को ही नियोजन मिला है. श्री राही ने शिकायत में बताया कि बीसीसीएल द्वारा गलत आंकड़ा पेश कर सही विस्थापितों को नियोजन से वंचित रखा गया है.