धनबाद: एक नाला विवाद को लेकर मारपीट के एक मामले में गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी आनंद प्रकाश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए मनईटांड़ धनबाद निवासी राजद नेता प्रसादी साव, रामेश्वर साव, कामेश्वर साव, परमेश्वर साव, रमेश सिंह व शिवशंकर साव को भादवि की धारा-147 व 323 में दोषी करार देते हुए दोनों धाराओं में छह-छह माह कैद की सजा सुनायी.
बाद में अदालत ने सजायाफ्ताओं को ऊपरी अदालत में अपील के लिए अंशकालिक जमानत दे दी.
12 दिसंबर 96 को आरोपियों ने हरवे हथियार से लैस भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के आवास पर जाकर मारपीट की थी. घटना के बाद श्री सिंह ने धनसार थाना में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी.अदालत के निर्णय से सूचक श्री सिंह संतुष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि इस निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जायेगी. यह मामला धनबाद थाना कांड संख्या-925/96 व जीआर केस नंबर 3803/96 से संबंधित है.