डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बिना पास नहीं होगा नक्शा

धनबाद: डेवलपमेंट एग्रीमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है. बिना डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अब नक्शा पास नहीं होगा. बुधवार को उपायुक्त केएन झा ने बिल्डरों के साथ बैठक कर डेवलपमेंट एग्रीमेंट की जानकारी दी. संबंधित विभाग को भी हिदायत दी गयी कि जब तक बिल्डर, डेवलपमेंट एग्रीमेंट की प्रति नहीं देंगे नक्शा पास नहीं करें. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 14, 2016 9:59 AM
धनबाद: डेवलपमेंट एग्रीमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है. बिना डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अब नक्शा पास नहीं होगा. बुधवार को उपायुक्त केएन झा ने बिल्डरों के साथ बैठक कर डेवलपमेंट एग्रीमेंट की जानकारी दी. संबंधित विभाग को भी हिदायत दी गयी कि जब तक बिल्डर, डेवलपमेंट एग्रीमेंट की प्रति नहीं देंगे नक्शा पास नहीं करें. बिल्डरों की ओर से कहा गया कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट का जो शुल्क है, उसे फ्लैट की रजिस्ट्री के समय एडजस्ट किया जाये. इस पर उपायुक्त श्री झा ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. अगर कुछ कहना है तो सरकार से बात कीजिए. बैठक में अवर निबंधक संतोष कुमार, बिल्डर एसोसिएशन के सचिव अनिल सिंह आदि थे.
2.5 प्रतिशत लगेगा निबंधन शुल्क : जिस जमीन पर कंस्ट्रक्शन होगा. उस जमीन का बाजार मूल्य का व्यवसायिक दर पर 2.5 प्रतिशत निबंधन शुल्क लगेगा. अगर कोई प्रोजेक्ट रैयत अपनी जमीन पर खुद बना रहे हैं तो उन्हें डेवलपमेंट एग्रीमेंट कराने की आवश्यकता नहीं है. अगर प्रोजेक्ट रैयत व बिल्डर मिलकर बना रहे हैं तो उन्हें डेवलपमेंट एग्रीमेंट कराना अनिवार्य है.
पहले क्या था प्रावधान : जिस जमीन पर कंस्ट्रक्शन होता था. उस जमीन में बिल्डर के शेयर की जमीन की कॉमर्शियल दर व प्रोजेक्ट के लागत का दो प्रतिशत निबंधन शुल्क लगता था.
डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बाद नक्शा पास की सूचना नहीं : माडा एमडी अनिल पांडेय ने कहा कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बाद नक्शा पास की कोई सूचना नहीं आयी है. सरकार से कोई आदेश आता है तो अक्षरश: पालन किया जायेगा.

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