शराब विक्रेता को कस्टडी से छुड़ाने के मामले में फैसला 21 को

धनबाद: अवैध शराब विक्रेता मगनलाल बेलदार को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में सुनवाई बुधवार को सब जज सप्तम सह न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत में हुई. अदालत में भाजपा विधायक ढुलू महतो गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने दंप्रसं की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 14, 2016 10:01 AM
धनबाद: अवैध शराब विक्रेता मगनलाल बेलदार को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में सुनवाई बुधवार को सब जज सप्तम सह न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत में हुई. अदालत में भाजपा विधायक ढुलू महतो गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. अदालत में बचाव पक्ष ने अपनी बहस पूरी की. वहीं अभियोजन ने भी अपना पक्ष रखा. अदालत ने फैसले की तिथि 21 जनवरी 16 मुकरर्र कर दी. बचाव पक्ष की ओर से एसएन मुखर्जी ने बहस की. जबकि अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक हरेश राम ने बहस की.
एक्साइज इंस्पेक्टर की जमानत अर्जी खारिज : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम अरुण कुमार राय की अदालत ने बुधवार को रिश्वतखोरी के मामले में जेल में बंद सेंट्रल एक्साइज निरसा रेंज के इंस्पेक्टर दिलीप कुमार की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई की. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता समर श्रीवास्तव ने बहस की. अभियोजन की ओर से सीबीआइ के वरीय लोक अभियोजक कपिल मुंडा ने जमानत का जोरदार विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद अर्जी को खारिज कर दिया.
लालू हमलाकांड में दिलीप चटर्जी बरी : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने बुधवार को लालू हमलाकांड में तृणमूल नेता दिलीप चटर्जी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. फैसला सुनाये जाने के वक्त अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी भी मौजूद थे. अदालत इस मामले के शेष अभियुक्तों को पूर्व में ही रिहा कर चुकी है. मामला 29 अक्तूबर 92 का है जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद अपने काफिले के साथ तोपचांची में हो रहे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने गये थे. जब वे वापस आ रहे थे, तभी बरवाअड्डा के समीप जेएमएम के समर्थकों ने उनके काफिले पर जानलेवा हमला कर दिया था. घटना के बाद गोविंदपुर थाना के इंस्पेक्टर महेश राम पासवान ने प्राथमिकी दर्ज करायी.
चार के खिलाफ आरोप गठन : निशांत शो रूम बरवाअड्डा के मालिक दीपक कुमार सांवरिया से रंगदारी व मारपीट के मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी विमल जांसन करकेट्टा की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी देवेंद्र सिंह, अविनाश अंशु, डब्लू सिंह व सुभाष भटटाचार्य हाजिर थे. अदालत ने उनके खिलाफ भादवि की धारा 386, 387, 341, 342 के तहत आरोप गठित किया. अब इस मामले में सुनवाई 18 जनवरी 16 को होगी. घटना 28 जून 14 की है.
भाजपा सांसद कोर्ट में हुए हाजिर, फैसला 27 को : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले की सुनवाई बुधवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कुमार पवन की अदालत में हुई. अदालत में गिरिडीह के भाजपा सांसद रवींद्र पांडेय हाजिर थे. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बहस पुरी की. अदालत ने फैसले की तिथि 27 जनवरी 16 तय की.
सुरेश सिंह हत्याकांड में हुई सुनवाई : कोयला व्यवसायी व कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्या कांड की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह एसके पांडेय की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया. इसी मामले में अब भी शशि सिंह फरार है. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 23 जनवरी 16 निर्धारित कर दी. सात दिसंबर 2011 को सुरेश सिंह धनबाद क्लब में एक प्रीतिभोज में शामिल होने गए थे. जहां अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी थी.
संजीव की अपील याचिका पर सुनवाई
झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सोलह राजीव कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 21 जनवरी 16 मुकर्रर कर दी. विदित हो कि 27 मार्च 15 को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मो.उमर की अदालत ने संजीव सिंह को छह माह की सजा सुनायी थी. 15 अप्रैल 15 को सजायाफ्ता ने निचली अदालत के फैसले को सेशन न्यायालय में चुनौती दी.
क्या है मामला : 16 सितंबर 04 को केंद्रीय अस्पताल धनबाद में इलाजरत बलिया जिप अध्यक्ष रामधीर सिंह को कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह हत्या कांड में पेशी के लिए समर्थक कोर्ट लेकर पहुंचे थे. इसी बीच कोर्ट परिसर में हंगामा हो गया था. पूर्व हाजत प्रभारी राधा शुक्ला ने धनबाद थाना में संजीव सिंह के खिलाफ कांड संख्या 573/04 दर्ज कराया.

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