धनबाद: माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बायो मेडिकल वेस्ट से उत्पन्न प्रदूषण की फोटोग्राफी झालसा व डालसा करायेंगे. झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस बनाम स्टेट ऑफ झारखंड के इस मामले में जस्टिस डीएन पटेल तथा जस्टिस पीपी भट्ट द्वारा 25 नवंबर 2013 को दिये गये फैसला के आलोक में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने धनबाद सहित विभिन्न जिला के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी किया है.
क्या है निर्देश में : धनबाद, रांची, जमशेदपुर, देवघर, बोकारो बायो मेडिकल वेस्ट के निष्पादन में प्रदूषण नियम की अनदेखी कर हो रही मनमानी को कैमरे में कैद करवा कर सही स्थिति चित्रित प्रस्तुत करने को कहा गया है. यह काम झालसा व संबंधित डालसा को करना है. इसमें झालसा व डालसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की मदद से यह फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करायेंगे.