एसबीआइ अधिकारियों के खिलाफ सीपी केस

धनबाद: एसबीआइ की चिरकुंडा शाखा के कर्मी प्रेम प्रकाश दास ने बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक व शाखा प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया. श्री दास ने अपने शिकायतवाद में आरोप लगाया है कि आरोपी द्वय ने उसे बुलाकर कहा कि एक ग्राहक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 19, 2013 10:13 AM

धनबाद: एसबीआइ की चिरकुंडा शाखा के कर्मी प्रेम प्रकाश दास ने बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक व शाखा प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया.

श्री दास ने अपने शिकायतवाद में आरोप लगाया है कि आरोपी द्वय ने उसे बुलाकर कहा कि एक ग्राहक के खाते से गलत ढंग से एक लाख 87 हजार रुपये निकाला गया है, जिसे तुमने निकाला है. तुम पैसे का इंतजाम करो. आरोपियों ने उसे एक कागज पर धमका कर गलत एकरारनामा भी बनवा लिया. बाद में दोनों ने कहा कि यदि रीजनल मैनेजर तुम को सीसी कैंमरा में नहीं देखेंगे तो तुम्हारा जमा किया हुआ पैसा व एकरारनामा को वापस कर दिया जायेगा. रिजनल मैनेजर ने शिकायतकर्ता श्री दास के चेहरा को पैसा की निकासी करते नहीं देखा. आरोपी द्वय ने उसका पैसा व कागजात वापस नहीं किया.

बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश : जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष पीसी अग्रवाल, सदस्यद्वय जुबेर अहमद व पुष्पा सिंह ने बुधवार को एक उपभोक्तावाद की संयुक्त सुनवाई करते हुए विपक्षी ओरियंटल बीमा कंपनी लि. की धनबाद शाखा को दावाकृत राशि 12 लाख रुपये को 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से परिवादी रामाशंकर सिंह को भुगतान करने का आदेश दिया. मामला ट्रक की खरीदारी से जुड़ा है.

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