भूमि मुआवजा घोटाला: एसीबी में ट्रांसफर नहीं होंगे धनबाद में दर्ज केस

रांची/धनबाद: धनबाद भूमि मुआवजा घोटाले को लेकर धबनाद में दर्ज केस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी ) में ट्रांसफर नहीं होंगे. सरकार ने इसकी अनुमति एसीबी के अधिकारियों को नहीं दी है. केस ट्रांसफर करने के लिए एसीबी की ओर से सरकार को अनुरोध किया गया था. एसीबी के अधिकारियों को सरकार की ओर से निर्देश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 22, 2016 9:13 AM
रांची/धनबाद: धनबाद भूमि मुआवजा घोटाले को लेकर धबनाद में दर्ज केस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी ) में ट्रांसफर नहीं होंगे. सरकार ने इसकी अनुमति एसीबी के अधिकारियों को नहीं दी है. केस ट्रांसफर करने के लिए एसीबी की ओर से सरकार को अनुरोध किया गया था. एसीबी के अधिकारियों को सरकार की ओर से निर्देश मिला कि भूमि मुआवजा घोटाले को लेकर में धनबाद के विभिन्न थानों में पहले से जो केस दर्ज हैं, उसमें मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में तत्कालीन डीएलओ उदयकांत पाठक के अलावा अन्य लोगों के नाम शामिल हैं. उनके अलावा बड़े केस में बड़े लोग शामिल हो सकते हैं.
इसलिए एसीबी के अधिकारी इस मामले की जांच विस्तार से करें. घोटाले में बड़े अधिकारियों की संलिप्तता के बारे में पता लगायें और जांच पूरा कर खुद से अलग से केस दर्ज कर कार्रवाई करें. उल्लेखनीय है कि सरकार के निर्देश पर कुछ माह पूर्व एसीबी के अधिकारियों ने धनबाद में भूमि मुआवजा के नाम करोड़ों की गड़बड़ी की जांच शुरू की थी.

प्रारंभिक जांच में एसीबी के अधिकारियों को जो तथ्य मिले थे, उसके अनुसार एसीबी के अधिकारी उदयकांत पाठक को मुख्य षड्यंत्रकारी मानकर जांच कर रही थी. उदयकांत पाठक के अलावा भी कुछ अन्य अधिकारियों की संलिप्तता की बात सामने आयी थी, लेकिन मामले की जांच धनबाद पुलिस शुरू से कर रही थी. पहले से केस भी दर्ज थे. एक ही मामले की जांच दो एजेंसी एक साथ कैसी कर सकती है. इसलिए एसीबी की ओर से धनबाद में पहले से दर्ज केस को एसीबी में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया था.

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