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ढुलू समेत सात को एक-एक वर्ष कैद की सजा धनबाद : नाजायज मजमा बना हरवे-हथियार से लैस होकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने व राष्ट्रीय पथ बोकारो-धनबाद को जाम करने के मामले में गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर की अदालत ने भाजपा नेता और बाघमारा विधायक ढुलू महतो समेत रंजीत महतो, विजय गोप, मंटू […]
ढुलू समेत सात को एक-एक वर्ष कैद की सजा
धनबाद : नाजायज मजमा बना हरवे-हथियार से लैस होकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने व राष्ट्रीय पथ बोकारो-धनबाद को जाम करने के मामले में गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर की अदालत ने भाजपा नेता और बाघमारा विधायक ढुलू महतो समेत रंजीत महतो, विजय गोप, मंटू रवानी, भवेश कुमार पाठक, सुबोध कुमार ठाकुर व रामाशंकर तिवारी को भादवि की धारा 147, 353 में एक-एक वर्ष व भादवि की धारा 341 में एक माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई.
भाजपा विधायक ढुलू महतो अदालत में हाजिर नहीं थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. उक्त आवेदन में यह जिक्र किया गया है कि अभी विधान सभा का सत्र चल रहा है, इसलिए वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते हैं. बाद में अदालत ने सजायाफ्ताओं को ऊपरी अदालत में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी.
क्या है मामला : 18 अक्तूबर 05 को महुदा पुलिस बिहारी यादव के शव को कुलटांड़ जानेवाली सड़क के उत्तर में झाड़ी से जब्त कर कानूनी प्रक्रिया कर रही थी कि तभी विधायक अपने समर्थकों के साथ हथियार से लैस होकर पहुंचे और पुलिस जीप की हवा निकाल दी. साथ ही पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की. महुदा थाना के तत्कालीन थानेदार विपिन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज की. केस के आइओ राजेश कुजूर ने 31 मार्च 06 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया. केस विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से एपीपी सोनी कुमारी ने तीन गवाहों का परीक्षण कराया.
दूसरी बार ढुलू को मिली सजा
विधायक ढुलू को दूसरी बार अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनायी है. इसके पहले 20 जनवरी को न्यायिक दंडाधिकारी मो. उमर की अदालत ने शराब विक्रेता सहदेव महतो को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का प्रयास करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में भादवि की धारा 353 में दोषी पाकर एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनायी थी.