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चार आरोपी गैर हाजिर बंधपत्र हुआ रद्द

धनबाद: आउटसोर्सिग कंपनी में बेरोजगारों को काम दिलाने को लेकर एकड़ा पुल के समीप आजसू व जेवीएम समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प व फायरिंग मामले की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार पाठक की अदालत में हुई. प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीJayant Chaudhary: क्या है ऑरवेलियन-1984, जिसका मंत्री जयंत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 9, 2014 10:26 AM

धनबाद: आउटसोर्सिग कंपनी में बेरोजगारों को काम दिलाने को लेकर एकड़ा पुल के समीप आजसू व जेवीएम समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प व फायरिंग मामले की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार पाठक की अदालत में हुई.

केस अभिलेख आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए निर्धारित था. अदालत में गीता सिंह, खुशबू देवी, विनोद दास, निजाम अंसारी, अजय रवानी, दिनेश रवानी, मोतीलाल रविदास, बंधन केवट व अवधेश पासवान हाजिर थे, जबकि अन्य आरोपी शंकर साव, महेश भारती, बंपी चक्रवर्ती व रवि मांझी गैरहाजिर थे. इससे आरोप गठन नहीं हो सका. अदालत ने सख्त रूख अपनाते हुए गैर हाजिर आरोपितों के बंधपत्र को रद्द कर गर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया. अदालत ने आरोप गठन की अगली तिथि 28 जनवरी तय कर दी है. यह घटना 20 अप्रैल 12 को घटी थी.

महिमा चौधरी हमलाकांड में तिथि तय : विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कतरास मोड़ जेपी चौक झरिया में फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी के काफिले पर जानलेवा हमला कर वाहन क्षतिग्रस्त करने के मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी राजवीर त्रिपाठी की अदालत में हुई. अदालत ने आरोप तय करने के लिए 10 फरवरी की तारीख तय की है.

अदालत में आरोपी देवेंद्र सिंह, संजय सिंह, रिंकू शर्मा, रमेश कुमार सिंह व रंजीत कुमार सिंह उपस्थित थे. वहीं रामधीर सिंह, संजीव सिंह, मनीष सिंह, करीम अंसारी, रंजय सिंह गैर हाजिर थे. उनकी ओर से अधिवक्ता ने दप्रसं की धारा 317 के तहत प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया. यह घटना 23 नवंबर 09 की है. घटना के बाद कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश सिंह (अब दिवंगत) ने आरोपियों के खिलाफ झरिया थाना में कांड संख्या-333/09 दर्ज कराया था. सुरेश सिंह ने चुनाव में अपने पक्ष में अभिनेत्री महिमा चौधरी से रोड शो कराया था. इसी दौरान घटना घटी थी.

आरोपी दारोगा को मिली जमानत : झरिया राज ग्राउंड के कचरा व्यवसायी शिवजी यादव से 50 हजार रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद झरिया थाना के पूर्व दारोगा सुनील कुमार सिंह की जमानत अर्जी पर बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी. आरोपी ने मंगलवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया था.

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