ढुलू महतो के मामले में की गयी सुनवाई

कोर्ट. कस्टडी से वारंटी को छुड़ाने का केस धनबाद : वारंटी आरोपी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में सुनवाई गुरुवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से पूर्व में दायर आवेदन पर बहस हुई. अदालत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 27, 2016 6:39 AM

कोर्ट. कस्टडी से वारंटी को छुड़ाने का केस

धनबाद : वारंटी आरोपी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में सुनवाई गुरुवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से पूर्व में दायर आवेदन पर बहस हुई. अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा. अदालत में भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, बसंत शर्मा, रामेश्वर महतो व गंगा साव हाजिर थे.
अदालत ने बचाव साक्ष्य के लिए अगली तिथी नौ जून 16 मुकर्रर की. ढुलू महतो की ओर से वरीय अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी व बसंत शर्मा के अधिवक्ता कैलाश प्रसाद लाला ने बहस की. विदित हो कि 12 मई 13 को बरोरा पुलिस टीम से गिरफ्तार राजेश गुप्ता को आरोपियों ने उसे छुड़ा लिया था.
बैंक फर्जीवाड़ा में दो की अग्रिम जमानत पर सुनवाई : फैक्टरी लगाने के नाम पर बैंक में फरजी दस्तावेज दायर कर लोन लेने के मामले में आरोपित अमूल्य रतन व बिजेंद्र सिंह की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीष सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा. अभियोजन की ओर से सीबीआइ के वरीय लोक आभियोजक कपिल मुंडा ने जमानत का विरोध किया.
मेसर्स लिवनिस फर्मा सियूटिक्लस प्राइवेट लिमिटेड ने फैक्टरी लगाने के लिए सिंडिकेट बैंक धनबाद में आवेदन दिया था. साथ मंे दो फॉर्म का फरजी दस्तावेज दायर किया. बैंक ने उसे 176 लाख का लोन स्वीकृत कर दिया. बाद में सीबीआइ ने इस फरजीवाड़ा का परदाफाश किया.
बाबूडीह धनबाद निवासी मनोज कुमार के घर में हुई भीषण डकैती के मामले में गुरुवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत ने वर्दमान निवासी जेल में बंद सम्राट सिन्हा व अाजाद नगर भूली के मो खुर्शीद को पांच-पांच वर्ष की कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. 6 जून 06 की रात को घटना घटी थी.
आयकर चोरी के मामले में भोजपुरी गायक भरत शर्मा के खिलाफ वारंट जारी : आयकर चोरी के सात मामले में फरार चल रहे भोजपुरी गायक भरत शर्मा के खिलाफ अवर न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने उनके बंधपत्र को रद्द कर गैरजमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है. वह सभी मुकदमों के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय गये, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. दो बार उच्च न्यायालय ने उनकी क्वासिंग डिसमिस की,
तब निचली अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की. उनकी पत्नी बेबी देवी भी आयकर चोरी के दो मामलों में सजायाफ्ता है. एक केस में अदालत उन्हें दो साल और दूसरे केस में तीन साल की सजा सुना चुकी है. आज भी उनका अपील सेशन कोर्ट में लंबित है. विशेष लोक अभियोजक मो मुख्तार ने यह जानकारी दी.
नाइटिंगल बुल्डकॉम के प्रोपराइटर पर मुकदमा का अादेश : दूसरे की जमीन दिखा कर उस पर अपार्टमेंट बना कर देने के लिए तीस लाख रुपये की ठगी करने के मामले में गुरुवार को ईदगाह ग्राउंड झरिया निवासी शाकीर एजाज बिहारी ने अपने अधिवक्ता जावेद के मार्फत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में नाइंटिंगल बुल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड निशात नगर भूली वासेपुर के प्रोपराइटर तारीक हबीब के खिलाफ धोखाधड़ी कर रुपये ठगने का आरोप लगाया है. अदालत ने सुनवाई के बाद बैंक मोड़ थानेदार को अनुसंधान कर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया.

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