बिना अटेंडेंट के भी रियायत ले सकेंगे दिव्यांग

धनबाद: रेलवे में सफर करने वाले दिव्यांग अब बिना अटेंडेट के भी सफर कर सकेंगे. इसके लिए रेलवे बोर्ड ने चेन्नई हाई कोर्ट के आदेश के बाद कॉमर्शियल सर्कुलर जारी कर दिया है. इसमें बताया गया है कि अब तक नि:शक्तता का प्रतिशत अधिक रहने वाले दिव्यांग यात्रियों को एक अटेंडेंट के साथ ही रियायत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 8, 2016 6:23 AM

धनबाद: रेलवे में सफर करने वाले दिव्यांग अब बिना अटेंडेट के भी सफर कर सकेंगे. इसके लिए रेलवे बोर्ड ने चेन्नई हाई कोर्ट के आदेश के बाद कॉमर्शियल सर्कुलर जारी कर दिया है. इसमें बताया गया है कि अब तक नि:शक्तता का प्रतिशत अधिक रहने वाले दिव्यांग यात्रियों को एक अटेंडेंट के साथ ही रियायत व सफर करने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन अब दिव्यांग अकेले भी रेलवे में सफर करें तो उन्हें रियायत दी जायेगी.

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