धनबाद: नाजायज मजमा लगाकर कर पुलिस पर हमला व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में हुई. अदालत ने जेल में बंद जेवीएम विधायक ढुल्लू महतो, सुबोध शर्मा, कमलेश पाठक, आजाद खान, मंटू रवानी, रंजीत महतो, विजय रवानी, रामाशंकर तिवारी व भवेश पाठक के खिलाफ भादवि की धारा 147, 149, 332, 341, 342, 353, 504, 506, 34 के तहत आरोप गठित किया. अदालत ने सभी आरोपियों को आरोप पढ़ कर सुनाया, जिससे उनलोगों ने इनकार किया. सुनवाई के वक्त एपीपी हरेश राम मौजूद थे. अदालत ने अभियोजन साक्षियों को सम्मन निर्गत करने का भी आदेश दिया.
19 अक्तूबर, 2005 को महुदा पुलिस दुर्घटना में मृत बिहारी यादव का शव जब्त कर पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी कर रही थी, तभी आरोपियों ने लाठी-डंडे से पुलिस टीम पर हमला बोल दिया. इस दौरान पुलिस जीप की हवा खोल दी गयी. घंटों सड़क जाम कर दिया.
तत्कालीन महुदा थानेदार विपिन कुमार ने आरोपियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी. अब इस मामले की सुनवाई 17 फरवरी को होगी. यह मामला बाघमारा थाना कांड संख्या 242/05 व जीआर 4182/05 से संबंधित है. उल्लेखनीय है कि ऐसे ही एक मामले में ढुल्लू महतो पिछले छह महीने से जेल में बंद हैं. पुलिस हिरासत से वारंटी को छुड़ा ले जाने व सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य आरोप में ढुल्लू महतो जुलाई, 2013 से जेल में बंद हैं. कतरास थाना में दर्ज इस मामले में कुर्की वारंट निकलने के बाद ढुल्लू ने सरेंडर किया था.