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पत्नी की हत्या का दोषी करार, सजा 30 को

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By Prabhat Khabar Digital Desk | June 28, 2016 6:25 AM

खबरें अदालत की

धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्यप्रकाश की अदालत ने हत्या कर शव छुपाने के एक मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया. जेल में बंद बलियापुर निवासी तारापदो गोप उर्फ कांको (पति) को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. सजा की बिंदु पर सुनवाई 30 जून को होगी. रेंघु गोप की पुत्री शक्ति देवी की शादी दस वर्ष पूर्व तारापदो गोप उर्फ कांको के साथ हुई थी. 20 नवंबर, 93 को गांव के लोगों ने वादी को सूचना दी कि ससुरालवालों ने दो-तीन दिन पहले शक्ति के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया. जान मारने की नीयत से गायब कर देने का आरोप भी लगाया. बाद में मृतका का शव धान के खेत में गड़ा हुआ पाया गया. उसके शरीर पर चोट के निशान थे.
वादी के फर्द बयान पर पुलिस ने मताल गोप, मुखी देवी, बहादुर गोप, तारापदो गोप, पानु गोप व सुभाष गोप के खिलाफ बलियापुर थाना में मामला दर्ज कराया था. पति तारापदो को छोड़ शेष आरोपी फरार हैं. अदालत ने 11 मई, 04 को आरोपी के विरुद्ध आरोप गठित किया.
पत्नी प्रताड़ना मामले में जीएम पुत्र का सरेंडर : पांच लाख रुपये दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित किये जाने के मामले में आरोपित इसीएल के जेके नगर एरिया (अंडाल) के जीएम यूनुस अंसारी के पुत्र मो शमशाद अंसारी ने सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में सरेंडर किया. उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. शमशेर नगर भूली निवासी शबनम परवीन की शादी 11 मार्च, 13 को मो शमशाद से हुई थी. शादी के बाद से ही उसके ससुरालवाले पांच लाख रुपये दहेज के लिए मारपीट करने लगे. बाध्य होकर शबनम ने सीपी केस कर दिया. अदालत ने बैंक मोड़ थाना में कांड दर्ज करने के लिए भेजा. शिकायतवाद में मो शमशाद अंसारी (पति), सरफराज अंसारी (देवर), यूनुस अंसारी (ससुरि), वसीरन बीबी ( सास) व नूरजहां (ननद) आरोपी बनाये गये.
पत्नी प्रताड़ना मामले में जीएम
के पुत्र ने किया सरेंडर
पांच लाख रुपये दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित किये जाने के मामले में आरोपित इसीएल के जेके नगर एरिया (अंडाल) के जीएम यूनुस अंसारी के पुत्र मो शमशाद अंसारी ने सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में सरेंडर किया. उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. शमशेर नगर भूली निवासी शबनम परवीन की शादी 11 मार्च, 13 को मो शमशाद से हुई थी. शादी के बाद से ही उसके ससुरालवाले पांच लाख रुपये दहेज के लिए मारपीट करने लगे. बाध्य होकर शबनम ने सीपी केस कर दिया. अदालत ने बैंक मोड़ थाना में कांड दर्ज करने के लिए भेजा. शिकायतवाद में मो शमशाद अंसारी (पति), सरफराज अंसारी (देवर), यूनुस अंसारी (ससुरि), वसीरन बीबी ( सास) व नूरजहां (ननद) आरोपी बनाये गये.
परिवादी के पक्ष में फैसला
जिला उपभोक्ता फोरम की तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को संयुक्त आदेश में विपक्षी विंध्यवासिनी कम्यूनिकेशन, सहजानंद कॉम्प्लेक्स, बैंक मोड़ धनबाद को सख्त निर्देश दिया कि वह तीस दिनों के अंदर परिवादी का मोबाइल रिपेयर कर उन्हें वापस कर दे या मोबाइल का मूल्य 11,400 रुपये भुगतान करे. फोरम ने मानसिक परेशानी व वाद खर्च के रूप में दो हजार रुपये भुगतान करने का भी आदेश दिया.
निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर नौ फीसदी ब्याज देना होगा. 21 सितंबर को परिवादी शंकर शर्मा ने सैमसंग का मोबाइल त्रिवेंद्रम केरल से खरीदा था. उस कंपनी का सर्विस सेंटर धनबाद में है. परिवादी ने रिपेयरिंग के लिए वारंटी के दौरान 20 जनवरी, 13 को मोबाइल दिया था. विपक्षी ने उसी माॅडल का दूसरा मोबाइल सेट वापस किया. जब इसकी शिकायत परिवादी ने सर्विस सेंटर से की तो उसने उनका मोबाइलवापस करने का भरोसा दिलाया, परंतु बाद में मुकर गया.
परिवादी पर पांच हजार का जुर्माना
जिला उपभोक्ता फोरम ने सोमवार को एक संयुक्त आदेश में 3 नंबर डुमरी निवासी वकील पासवान पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि विपक्षी ब्रांच मैनेजर बैंक आॅफ इंडिया भागा को एक माह के अंदर भुगतान करने का भी निर्देश दिया. अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्य नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहा है
कि परिवादी ने न सिर्फ विपक्षी को परेशान किया, न्यायालय का भी वक्त बरबाद किया है. निर्धारित अवधि में राशि का भुगतान परिवादी नहीं करता है तो उसे नौ फीसदी ब्याज भी देना होगा. वकील पासवान ने बैंक आॅफ इंडिया की भागा शाखा में बचत खाता खोला था. उसका आरोप है कि फरवरी 04 को उसके खाता में 31 हजार 119.68 रुपये था. जब वर्ष 2015 में अपना बचत खाता का अद्यतन कराया तो पाया कि खाता में 1818 रुपये ही हैं.

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