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वार्ड सदस्य हत्याकांड में दो को उम्रकैद

त्वरित न्याय. आठ मार्च को निरसा के मदनाडीह में हुई थी हत्या, 23 जुलाई को फैसलाप्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीNepal Violence : क्या 17 साल में 10 प्रधानमंत्री से त्रस्त नेपाल में होगी राजशाही की वापसी?Jayant Chaudhary: क्या है ऑरवेलियन-1984, जिसका मंत्री जयंत चौधरी ने किया है जिक्रJustice Yashwant Varma Case: कैसे हटाए जा सकते […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 24, 2016 6:31 AM

त्वरित न्याय. आठ मार्च को निरसा के मदनाडीह में हुई थी हत्या, 23 जुलाई को फैसला

निरसा थाना क्षेत्र की मदनाडीह पंचायत के वार्ड सदस्य आशापूर्ण दिगार की हत्या में शनिवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत ने जेल में बंद लालटु कुंभकार व महादेव कुंभकार को भादवि की धारा 302 में उम्र कैद व बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जबकि भादवि की धारा 201 में दोनों को तीन-तीन वर्ष की कैद व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी.
धनबाद : दोनों सजाएं एक साथ चलेगी. दोनों धाराओं में यदि सजायाप्ताओं ने अर्थदंड की राशि अदा नहीं की तो उन्हें 6 माह व 3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. फैसला सुनाये जाने के वक्त लोक अभियोजक त्रिभुवन नाथ उपाध्याय भी मौजूद थे.
क्या है मामला : आठ मार्च 2016 को 10.00 बजे रात में मदनाडीह पंचायत का वार्ड सदस्य आशापूर्ण दिगार अपने घर से यह कहकर निकला था कि वह यशपुर में रोड किनारे बन रहे तालाब का काम देखने जा रहा है. थोड़ी देर मैं लौट आयेगा. लेकिन वह घर वापस नहीं आया.
पुलिस छानबीन में पता चला कि लालटु कुंभकार की गलत निगाह गांव की ही एक लड़की पर थी. जबकि उसकी शादी तय हो चुकी थी. इसी को लेकर मृतक व ललटु के बीच अनबन चल रही थी. 11 मार्च 16 को आशापुर्ण दिगार की हत्या आरोपियों ने उसी के गमछा से फंदा डालकर गला दबा कर दी. घटना के बाद मृतक के बड़े भाई रोहित दिगार के फर्द बयान के आधार पर निरसा थाना कांड संख्या 82/16 दर्ज किया गया.
केस के आइओ रामेश्वर उपाध्याय ने 30 मई 2016 को आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र समर्पित किया. अदालत ने 22 जून 16 को आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 302, 201, 34 के तहत आरोप गठित कर केस का त्वरित विचारण शुरु किया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री उपाध्याय ने रोहित दिगार, मिहिर दिगार, दीपक दास, चंदपूर्ण दिगर, बामकेश राम, राधेश्याम प्रसाद, डा विनित पी टिग्गा, व रामेश्वर उपाध्याय (आइओ) समेत आठ गवाहों का परीक्षण कराया. प्रतिपरीक्षण ब चाव पक्ष के अधिवक्ता ने किया. यह मामला एसटी केस नंबर 243/16 से संबंधित है.
बार में दिवंगत अधिवक्ता के फोटो का अनावरण
धनबाद बार एसोसिएशन परिसर के एसीसी बनर्जी हॉल में शनिवार को दिवंगत अधिवक्ता सीताराम निषाद के फोटो का अनावरण किया गया. इस अवसर पर बार अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी, महासचिव विदेश कुमार दां, मुकुल तिवारी, ब्रजकिशोर, केदार महतो, धनेश्वर महतो, अमल कुमार महतो, अमित कुमार सिंह, सहदेव महतो, आनंद मिश्रा समेत दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे. अधिवक्ताओं ने उनके फोटो पर माल्यार्पण किया. दिवगंत अधिवक्ता सीताराम निषाद के पुत्र विजया नंद निषाद भी धनबाद सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं.
अधिवक्ता भागीरथ राय जीपी बने
सिविल कोर्ट धनबाद के अधिवक्ता भागीरथ राय को झारखंड सरकार ने धनबाद का सरकारी अधिवक्ता नियुक्त किया है. इनका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा. श्री राय निवर्तमान जीपी एके सहाय से प्रभार लेंगे. वह 25 जुलाई 16 को पदभार ग्रहण करेंगे. नये जीपी बनने के बाद बार के अधिवक्ताओं ने उन्हें बधाई दी. श्री राय ने वर्ष 1987 से प्रैक्टिस शुरू की है.

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