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पूर्व एसपी शीतल उरांव समेत तीन का सफाई बयान दर्ज

धनबाद: बरवाअड्डा के पूर्व थानेदार गिरिजेश कुमार के साथ मारपीट मामले की सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में हुई. अदालत में रांची के ट्रैफिक एसपी संजय रंजन सिंह, धनबाद के तत्कालीन एसपी शीतल उरांव व इंस्पेक्टर रामाशंकर सिंह हाजिर थे. अदालत ने दंप्रसं की धारा 313 के तहत उनका सफाई […]

धनबाद: बरवाअड्डा के पूर्व थानेदार गिरिजेश कुमार के साथ मारपीट मामले की सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में हुई. अदालत में रांची के ट्रैफिक एसपी संजय रंजन सिंह, धनबाद के तत्कालीन एसपी शीतल उरांव व इंस्पेक्टर रामाशंकर सिंह हाजिर थे. अदालत ने दंप्रसं की धारा 313 के तहत उनका सफाई बयान दर्ज किया. उन लोगों ने आरोपों से इनकार किया. अदालत ने बचाव पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने की अगली तिथि 17 नवंबर 16 मुकरर्र कर दी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता शहनवाज ने पैरवी की.
क्या है मामला : बरवाअड्डा के पूर्व थानेदार और घटना के समय पीसीआर में तैनात गिरिजेश कुमार ने तीन अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में सीपी केस 24 मार्च 2008 को दायर किया था. आरोप लगाया था कि 18 मार्च 2008 को तत्कालीन एसपी शीतल उरांव ने टेलीफोन कर अपने आवासीय कार्यालय में बुलाया था. वहां जाने पर एसपी ने सर्विस रिवाल्वर जमा करने का आदेश दिया. रिवाल्वर लेने के बाद एसपी शीतल उरांव तथा तत्कालीन डीएसपी (लॉ एंड ऑर्डर) वर्तमान में रांची ट्रैफिक एसपी संजय रंजन सिंह व पूर्व इंस्पेक्टर रामा शंकर सिंह ने मारपीट की. घटना एसपी के आवासीय चेंबर में घटी थी. विदित को शीतल उरांव आइजी के पद से रिटायर हो चुके हैं.
मारपीट में 10 दोषी करार
मधुबन बस्ती निवासी बंशीधर चौधरी पर किये गये जानलेवा हमला मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तेरह जनार्दन सिंह की अदालत ने आरोपी परशुराम महतो, सुबोध महतो, विद्याराम महतो, ललकु महतो, रंजीत महतो, चंद्रशेखर महतो, भवानी महतो, योगेश महतो, रविलाल महतो व अजित कुमार महतो को भादवि की धारा 148, 323, 324 में दोषी करार दिया. बाद में अदालत ने आरोपियों को बांड भरवा कर छोड़ दिया. विदित हो कि 16 मार्च 07 से सुबह 8 बजे सूचक अपनी जमीन पर गया तो देखा कि आरोपीगण उसकी जमीन पर हल चला रहे हैं. उसके चाचा बंशीधर चौधरी ने जब विरोध किया तब उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया.
विकास हमला कांड में हुई सुनवाई
कोर्ट परिसर में विकास सिंह के साथ हुई मारपीट के मामले की सुनवाई बुधवार को शैलेेंद्र कुमार की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन की ओर से कोई भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 25 नवंबर 16 निर्धारित कर दी. विदित हो कि 4 सितंबर 08 को सुरेश हमलाकांड की सुनवाई अदालत में होनी थी. विकास सिंह उस केस में अपनी हाजिरी लगाने आये थे तभी डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह, मृत्युंजय सिहं व मुन्ना सिंह आये और उसके साथ मारपीट की. यह आरोप विकास सिंह ने धनबाद थाना कांड संख्या 608/08 में लगाया है.

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