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जानलेवा हमले में तीन को पांच साल कैद खबरें अदालत की

धनबाद : सिंदरी थाना क्षेत्र के डोमगढ़ निवासी रमेश विश्वकर्मा पर किये गये जानलेवा हमला मामले में शनिवार को अपरजिला व सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत ने डोमगढ़ के रूपेश अग्रवाल, मुन्ना अग्रवाल व अजय यादव को भादवि की धारा 325 में दो वर्ष, 341 में एक माह, जबकि भादवि की धारा 307 में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 19, 2016 5:49 AM

धनबाद : सिंदरी थाना क्षेत्र के डोमगढ़ निवासी रमेश विश्वकर्मा पर किये गये जानलेवा हमला मामले में शनिवार को अपरजिला व सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत ने डोमगढ़ के रूपेश अग्रवाल, मुन्ना अग्रवाल व अजय यादव को भादवि की धारा 325 में दो वर्ष, 341 में एक माह, जबकि भादवि की धारा 307 में पांच वर्ष की सश्रम कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने तीनों को जेल भेज दिया. घटना 14 जून 09 की है. रमेश की पत्नी सुनीता देवी ने मामला दर्ज कराया था.

सूचक के पति को भी दो साल की सजा : रूपेश अग्रवाल द्वारा दर्ज काराये गये मारपीट के मामले में शनिवार को एडीजे एसके पांडेय की अदालत ने आरोपी रमेश लोहार को दोषी पाकर दो वर्ष की सजा व जुर्माना की सजा सुनाई. रूपेश ने भी 14 जून 09 को सिंदरी थाना में रमेश लोहार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उसने आरोप लगाया है कि उस दिन वह उसके घर के सामने होटल में बैठा हुआ था,तभी 9 बजे रात में अचानक डंडा से उसके साथ मारपीट की.
पति व ससुर दोषी करार : 50 हजार रुपये दहेज के लिए विवाहिता रीता को जहर खिला हत्या करने के मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्यप्रकाश की अदालत ने टुंडी के बहादुरपुर के पति तिलक महतो व ससुर तुला राम महतो को दोषी करार दिया

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