18.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

दहेज हत्या में पति व ससुर को 10 वर्ष की कैद

धनबाद: पचास हजार रुपये दहेज के लिए रीता की जहर खिला कर हत्या करने के मामले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्यप्रकाश की अदालत ने टुंडी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी जेल में बंद आरोपित पति तिलक महतो व ससुर तुलाराम महतो को भादवि की धारा 498 ए में दो वर्ष […]

धनबाद: पचास हजार रुपये दहेज के लिए रीता की जहर खिला कर हत्या करने के मामले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्यप्रकाश की अदालत ने टुंडी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी जेल में बंद आरोपित पति तिलक महतो व ससुर तुलाराम महतो को भादवि की धारा 498 ए में दो वर्ष की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माना जबकि भादवि की धारा 304 (बी) में दस वर्ष की कैद की सजा सुनायी.

दोनों सजाएं एक साथ चलेगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा ने सजा की बिंदु पर बहस की. वर्ष 2003 में तिलक महतो की शादी किष्टू महतो की पुत्री रीता देवी से हुई थी. 28 सितंबर 05 को रीता की हत्या उसके ससुरालवालों ने जहर खिला कर कर दी. तब वह गर्भवती थी.

मटकुरिया गोली कांड : हाइकोर्ट ने किया स्टे, अब तक नहीं पहुंचा आदेश
मटकुरिया गोली कांड की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एमपी यादव की अदालत में हुई. पूर्व मंत्री बच्चा सिंह व पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के अधिवक्ता ने अदालत में एक आवेदन देकर झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजेश कुमार के लेटर पैड पर लिखित एक सर्टिफिकेट संलग्न किया. उक्त सर्टिफिकेट में 14 अक्तूबर 16 तक अगली प्रक्रिया पर रोक लगाने की बात कही गयी है. अदालत ने आरोप गठन के लिए अगली तिथि 26 सितंबर 16 मुकर्र कर दी. अदालत में ओम प्रकाश लाल के अलावा अन्य कई आरोपित उपस्थित थे. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक धनंजय सिंह ने बताया कि अबतक स्थगन आदेश की प्रति अदालत (धनबाद) नहीं पहुंची है. विदित हो कि आरोपियों ने 27 अप्रैल 2011 को घटना को अंजाम दिया था. जिसमें चार लोग मारे गये थे.
उपभोक्ता फोरम ने दिया ओरियंटल इंश्योरेंस को भुगतान का आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह सदस्यद्वय नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को आदेश पारित कर परिवादिनी तैयबा खातून (पुराना बाजार धनबाद) के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी प्रबंध निदेशक ओरियंटल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड व शाखा प्रबंधक राठौर मेंशन बैंक मोड़ धनबाद को आदेश दिया है कि वे साठ दिनों के अंदर परिवादिनी को पांच लाख 26 हजार 855 रुपये का भुगतान करें. साथ ही भुगतान फाइनेंशर के माध्यम से करने का भी निर्देश दिया. विदित हो कि परिवादिनी एक टाटा सूमो विक्टा की मालकिन है. उसने गाड़ी का इंश्योरेंश कंपनी से बीमा कराया था, जिसकी वैद्यता तिथि 18 जून 10 तक थी. इसी बीच गाड़ी की चोरी 14 अप्रैल 10 को हो गयी. इंश्योरेंश ने दावा खारिज कर दिया.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel