एसडीएम का आदेश. प्रतिष्ठान में लगायें सीसीटीवी कैमरा

धनबाद: अनुमंडल दंडाधिकारी महेश कुमार संथालिया ने विभिन्न संस्थान-प्रतिष्ठानों में धारा 144 के तहत सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश दिये हैं. अपने आदेश में एसडीओ ने कहा है कि अनुमंडल धनबाद अंतर्गत ऐसे बहुत सारे बैंकिंग-वित्तीय संस्थान तथा प्रतिष्ठान जैसे एटीएम, आभूषण की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, विवाह स्थल, नर्सिंग होम, स्कूल, सिनेमा घर आदि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 13, 2016 8:13 AM
धनबाद: अनुमंडल दंडाधिकारी महेश कुमार संथालिया ने विभिन्न संस्थान-प्रतिष्ठानों में धारा 144 के तहत सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश दिये हैं.

अपने आदेश में एसडीओ ने कहा है कि अनुमंडल धनबाद अंतर्गत ऐसे बहुत सारे बैंकिंग-वित्तीय संस्थान तथा प्रतिष्ठान जैसे एटीएम, आभूषण की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, विवाह स्थल, नर्सिंग होम, स्कूल, सिनेमा घर आदि हैं, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का अाना-जाना रहता है तथा वित्तीय लेन-देन बड़े पैमाने पर होता है. ऐसी संस्थाओं में चोरी-डकैती, छनतई, ठगी, वाहन चोरी, छेड़-छाड़ आदि घटनाएं होती रहती है अथवा लगातार इसकी संभावना बनी रहती है.

धारा 144 दप्रसं 1973 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं उपायुक्त के पत्रांक के आलोक में आदेश दिया जाता है कि अच्छी गुणवत्ता वाले पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग सिस्टम तथा प्लेबैक सुविधा के साथ अपनी संस्था के बाहर लगायें ताकि यह सीसीटीवी कैमरा संस्था की परिधि के बाहर तथा भीतर आने-जाने वाले लोगों पर निगरानी रख सके. कैमरा 24 घंटे चलता रहे. 15 दिनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाये. ऐसे सभी बैंक-वित्तीय संस्थान सीसीटीवी के कवरेज की सीडी या पेन ड्राइव आवश्यकता पड़ने या मांगे जाने पर पुलिस या एसडीएम न्यायालय को प्रस्तुत करना होगा. यह आदेश निर्गत की तिथि से 60 दिन या इसके पूर्व इस आदेश को अवक्रमित करने की तिथि तक लागू रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा.

Next Article

Exit mobile version