ढुलू समेत 18 आरोपितों का बयान दर्ज
धनबाद: नाजायज माजमा बना बाघमारा थाना में घुस कर सहायक अवर निरीक्षक अरुण कुमार शर्मा के साथ धक्का मुक्की करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन सह न्यायिक दंडाधिकारी एसपी ठाकुर की अदालत में हुई. अदालत में भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो, सच्चु प्रसाद, […]
धनबाद: नाजायज माजमा बना बाघमारा थाना में घुस कर सहायक अवर निरीक्षक अरुण कुमार शर्मा के साथ धक्का मुक्की करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन सह न्यायिक दंडाधिकारी एसपी ठाकुर की अदालत में हुई. अदालत में भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो, सच्चु प्रसाद, सुरेंद्र कुमार सिंह, शम्मी शर्मा, सुशील कुमार गुप्ता, मदन साव, संतोष चंद्र गोराई, दिपू पांडेय, कन्हाई चौहान, दिलीप रजक, सुरेश साव, नरेश प्रसाद सिंह, डब्लू महथा, राजकुमार चौहान, मनोज चौहान, बबलू अंसारी, राजू शर्मा व कल्लू सिंह हाजिर थे.
अदालत ने दंप्रसं की धारा 313 के तहत आरोपितों का सफाई बयान दर्ज किया. सभी अराेपितों ने आरोप से इनकार किया. अदालत ने बहस के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी. सुनवाई के वक्त अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद व एनके सविता ने पैरवी की. घटना 15 सितंबर 10 की है.
ढुलू महतो की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई : निचली अदालत द्वारा सजा दिये जाने के बाद भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई बुधवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से बहस नहीं की गयी. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि मुकरर्र कर दी. विदित हो कि 25 फरवरी 16 को न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर की अदालत ने ढुलू महतो व उनके सहयोगियों को भादवि की धारा 147, 353 में एक-एक वर्ष व भादवि की धारा 341 में एक माह की सजा सुनायी थी. विधायक ने 19 मार्च 16 को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत में अपील याचिका दायर की थी.
सुशांतो सेन हत्याकांड : सीबीआइ नहीं ला सकी गवाह
फाब्ला नेता सुशांतो सेन हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी प्रशांत बनर्जी, हलधर महतो व विजय सोरेन हाजिर थे. जबकि शेष अन्य आरोपी गैर हाजिर थे. अदालत में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मुकेश कुमार सिन्हा ने कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया. यदि अगले दो तिथियों में अभियोजन कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया तब अदालत बाध्य होकर साक्ष्य बंद कर सकती है. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 16 नवंबर निर्धारित कर दी.
नीरज व एकलव्य की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज
धनसार स्थित सदभाव आउटसोर्सिंग पैच में पिछले 18 अक्तूबर को नीरज सिंह व भाजपा समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प, गोली बारी व बमबाजी मामले में आरोपित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह उर्फ छोटे सिंह की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में होगी. वहीं दूसरी ओर जेल में बंद सुरेश सिंह के भतीजे अमित सिंह की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर भी सुनवाई गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अठारह गुलाम हैदर की अदालत में होगी. अमित 1 नवंबर 16 से जेल में है.