किरायेदार को देना होगा डेढ़ गुना प्रोपर्टी टैक्स

धनबाद: होल्डिंग टैक्स के तहत आनेवाले सभी तरह के टैक्स को प्रोपर्टी टैक्स में समाहित कर दिया गया है. झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली पर शुक्रवार को डीआरडीए सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें पार्षदों को प्रोपर्टी टैक्स के नियम व कानून की जानकारी दी गयी. कैसे असेसमेंट करना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 12, 2016 7:27 AM
धनबाद: होल्डिंग टैक्स के तहत आनेवाले सभी तरह के टैक्स को प्रोपर्टी टैक्स में समाहित कर दिया गया है. झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली पर शुक्रवार को डीआरडीए सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें पार्षदों को प्रोपर्टी टैक्स के नियम व कानून की जानकारी दी गयी. कैसे असेसमेंट करना है, क्या नियम है और कैसे कर का निर्धारण होगा आदि बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गयी.
पानी के लिए अलग से देना होगा शुल्क
नगर आयुक्त ने कहा कि अगर उपभोक्ता पानी कनेक्शन लिये हैं तो उन्हें अलग से शुल्क देना होगा. निगम क्षेत्र में जो भी रहता है, सभी प्रोपर्टी टैक्स के दायरे में आते हैं. जो लोग 2017 तक होल्डिंग टैक्स जमा कर चुके हैं, उनसे एरियर के रूप में टैक्स वसूल किया जायेगा. कार्यशाला में मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, अपर नगर आयुक्त प्रदीप कुमार प्रसाद, उप नगर आयुक्त अनिल कुमार यादव, रितिका प्रिंटेक के निदेशक रूपेश कुमार व चालीस पार्षद मौजूद थे.

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