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कोर्ट कैंपस का मुआयना: प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश के साथ बैठक, एसएसपी ने ली सुरक्षा की जानकारी
धनबाद: धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चोथे, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दनन व पुलिस उपाधीक्षक (विधि-व्यवस्था) डीएन बंका ने गुरुवार को कोर्ट कैंपस का निरीक्षण किया. इस दौरान प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ के कक्ष में बैठक कर कोर्ट की सुरक्षा की जानकारी ली गयी. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने कोर्ट […]
धनबाद: धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चोथे, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दनन व पुलिस उपाधीक्षक (विधि-व्यवस्था) डीएन बंका ने गुरुवार को कोर्ट कैंपस का निरीक्षण किया. इस दौरान प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ के कक्ष में बैठक कर कोर्ट की सुरक्षा की जानकारी ली गयी. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने कोर्ट की सुरक्षा से संबंधित उपायों की जानकारी उन्हें दी. बैठक में निबंधक विनोद कुमार भी मौजूद थे. विदित हो कि 30 नवंबर को जमशेदपुर सिविल कोर्ट में हुई फायरिंग के बाद प्रशासन सतर्कता बरत रहा है.
आज अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे : झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर शुक्रवार को धनबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखेंगे. जमशेदपुर में 30 नवंबर को व्यवहार न्यायालय में अपराधियों द्वारा की गयी अंधाधुंध फायरिंग के विरोध में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है. धनबाद बार के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी व महासचिव विदेश कुमार दां ने इसकी पुष्टि की है. बार महासचिव विदेश कुमार दां ने कोर्ट व बार परिसर की सुरक्षा को लेकर एक पत्र उपायुक्त व एसएसपी को सौंपा है. बार की ओर से प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ को भी एक पत्र देकर पेन डाउन की सूचना दी गयी है.
कोर्ट के आदेश पर भी आइओ ने नहीं दी केस डायरी : मारपीट व प्रताड़ना के मामले में आरोपित ईश्वर चौधरी व कमला देवी की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में हुई. अदालत के आदेश के बावजूद भी केस के आइओ शर्मानंद तिवारी ने कोर्ट में केस डायरी समर्पित नहीं किया. विदित हो कि अदालत ने उक्त आइओ से पूर्व में शो कॉज भी मांगा था. लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया.
बर्नपुर रामबाग (वर्दमान) निवासी दीपक चौधरी ने अपनी पुत्री की शादी ईश्वर चौधरी के साथ की थी. शादी के बाद पति और सास मारपीट कर प्रताड़ित करते थे. पीड़िता के पिता ने झरिया थाना में कांड संख्या 218/16 दर्ज कराया था.
रिहाई के बावजूद बीसीसीएल कर्मी नहीं कर सकी ड्यूटी : दहेज हत्या के एक मामले में आरोपित सुदामडीह थाना क्षेत्र की रहनेवाली बीसीसीएलकर्मी जयशना देवी को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सत्रह एसटी त्रिपाठी की अदालत ने रिहा कर दिया. लेकिन एक अखबार (प्रभात खबर नहीं) में सजा की खबर छपने के कारण सुदामडीह प्रबंधन ने उसको ड्यूटी जाने से रोक दिया. उसके अधिवक्ता एसपी लाल ने गुरुवार को अदालत के समक्ष इसकी जानकारी दी. लेकिन अदालत ने कोई भी मदद नहीं की. विदित हो कि 30 नवंबर को अदालत ने दिलीप कुमार महतो (पति) को हत्या के आरोप में दोषी करार दिया, जबकि जयशना देवी (सास) को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था. यह मामला एसटी केस नंबर 409/12 व जोरापोखर (सुदामडीह) थाना कांड संख्या 35/12 से संबंधित है.
राज आनंद को जमानत पर कोर्ट ने मांगी डायरी
पीके राय कॉलेज में 27 नवंबर को छात्र संघ के चुनाव के दौरान दो पक्षों में हुई मारपीट के मामले में जेल में बंद राज आनंद सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को सीजेएम की अदालत में हुई. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद पुलिस से केस डायरी, जख्म प्रतिवेदन व अापराधिक इतिहास कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता शहनवाज ने बहस की. जबकि अभियोजन की ओर से एपीपी मो जव्वाद हुसैन ने अपना पक्ष रखा. यह मामला सरायढेला थाना कांड संख्या 164/16 से संबंधित है.
अायकर चोरी में गया जेल
आयकर की चोरी में आरोपित सुपर इलेक्ट्रॉनिक हजारीबाग के मालिक (व्यवसायी) दिलबाग सिंह ने गुरुवार को सबजज द्वितीय की अदालत में आत्म समर्पण कर जमानत अर्जी दायर की. अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मो मुख्तार ने जमानत का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के क्वायसिंग पिटीशन को झारखंड उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है.
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