डीइओ पर आरटीइ के हनन का आरोप

धनबाद: झारखंड अभिभावक महासंघ ने डीइओ धर्म देव राय को आवेदन देते हुए उन पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीइ एक्ट) के हनन का आरोप लगाया है. अध्यक्ष रणविजय सिंह के मुताबिक डीइओ द्वारा मैट्रिक परीक्षा के लिए बीएसएस बालबाड़ी मध्य विद्यालय में 15 मार्च तक पठन-पाठन ठप कर दिया गया है. यह अत्यंत गंभीर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 16, 2014 9:56 AM

धनबाद: झारखंड अभिभावक महासंघ ने डीइओ धर्म देव राय को आवेदन देते हुए उन पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीइ एक्ट) के हनन का आरोप लगाया है. अध्यक्ष रणविजय सिंह के मुताबिक डीइओ द्वारा मैट्रिक परीक्षा के लिए बीएसएस बालबाड़ी मध्य विद्यालय में 15 मार्च तक पठन-पाठन ठप कर दिया गया है. यह अत्यंत गंभीर मामला है और आरटीइ एक्ट के अनुपालन की जिम्मेवारी किसकी होगी. डीइओ आरटीइ एक्ट 2009 से भलीभांति अवगत हैं. स्कूल में पहली से आठवीं कक्षा तक के 600 बच्चों की पढ़ाई ठप है. इसलिए एक्ट के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाये. आवेदन की प्रतिलिपि बाल संरक्षण आयोग, रांची एवं उपायुक्त को भी भेजी गयी है.

मामला गंभीर
अभिभावक महासंघ की शिकायत मिली है, यह गंभीर मामला है. उपायुक्त, धनबाद को लिखा जायेगा. बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था. यह आरटीइ एक्ट का उल्लंघन है, जो नहीं होना चाहिए था.

संजय मिश्र, सदस्य, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

आरोप सही नहीं
उपायुक्त के आदेश पर संबंधित स्कूल का उपयोग परीक्षा अधिनियम के तहत हो रहा है. अन्य जिलों में भी स्कूलों का उपयोग परीक्षा के लिए हो रहा था. आरोप सही नहीं है.

धर्म देव राय, डीइओ

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