ढुलू के भाई पर दर्ज केस में जुटेगी धारा 353

धनबाद/कतरास. बाघमारा विधायक ढुलू महतो के भाई लक्ष्मण महतो की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. गोविंदपुर क्षेत्रीय कार्यालय में कैशियर मोहन सिंह के साथ हुए मारपीट मामले में उन पर भादवि की धारा 353 लगेगी. ... डीएसपी मनीष कुमार ने एसएसपी मनोज रतन चोथे व ग्रामीण एसपी एचपी जनार्दनन को इस बाबत पत्र लिखा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 9, 2016 8:34 AM
धनबाद/कतरास. बाघमारा विधायक ढुलू महतो के भाई लक्ष्मण महतो की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. गोविंदपुर क्षेत्रीय कार्यालय में कैशियर मोहन सिंह के साथ हुए मारपीट मामले में उन पर भादवि की धारा 353 लगेगी.

डीएसपी मनीष कुमार ने एसएसपी मनोज रतन चोथे व ग्रामीण एसपी एचपी जनार्दनन को इस बाबत पत्र लिखा है. डीएसपी द्वारा सीनियर अफसरों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस ने जमानतीय धारा के तहत केस दर्ज किया है. मारपीट की घटना कैशियर के साथ हुई, लेकिन थाना में दर्ज केस में उसे दूसरी पार्टी बना दिया गया.

सवाल पुलिस की छवि का
डीएसपी ने पत्र में कहा है कि मारपीट की सूचना मिलने पर वह खुद मौके पर पहुंचे थे. प्रत्यक्षदर्शियों का बयान लिया था. कैशियर ने भी आवेदन में लिखा है कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए मारपीट की गयी. धर्माबांध ओपी में केस दर्ज करने के दौरान पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने से संबंधित भादवि की धारा 353 नहीं लगायी है. कैशियर के साथ मारपीट की घटना से श्रमिक संगठन उद्वेलित हैं. ऐसे में जमानतीय धारा के तहत केस दर्ज करने से पुलिस की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. डीएसपी ने कैशियर की ओर से दर्ज केस के अनुसंधानकर्ता को सरकारी कार्य में बाधा डालने से संबंधित धारा 353 लगाने को कहा है.